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जिला पंचायत सदस्यों को दिया जाएगा एक सहायक
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जिला पंचायत सदस्यों को दिया जाएगा एक सहायक
बिजनौर। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जनपद बिजनौर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के होने वाले चुनाव के लिए जिला पंचायत सदस्य मतदाता को एक सहायक दिया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार यह सुविधा केवल उन्हीं जिला पंचायत सदस्यों को दी जाएगी जो निरक्षर, दृष्टिबाधित या अन्य किसी अशक्तता के कारण मत पत्र को पढ़ने में सक्षम नहीं होंगे। इसके लिए चुनाव से कम से कम 48 घंटे पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में प्रार्थना पत्र देना होगा।
जनपद में तीन जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुुनाव होना है। जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश मिश्रा के अनुसार विभिन्न कारणों से मत पत्र को पढ़ने में अक्षम मतदाता जिला पंचायत सदस्य अपने साथ मतदान स्थल तक कोई सहायक ले जाना चाहते हैं, तो उन्हें एक साथी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदाता के साथ सहायक के रूप में केवल उसके माता, पिता, भाई, बहन, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री में से किसी एक परिजन को ही अनुमति प्रदान की जाएगी। सहायक की उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। संवाद
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बिजनौर। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जनपद बिजनौर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के होने वाले चुनाव के लिए जिला पंचायत सदस्य मतदाता को एक सहायक दिया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार यह सुविधा केवल उन्हीं जिला पंचायत सदस्यों को दी जाएगी जो निरक्षर, दृष्टिबाधित या अन्य किसी अशक्तता के कारण मत पत्र को पढ़ने में सक्षम नहीं होंगे। इसके लिए चुनाव से कम से कम 48 घंटे पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में प्रार्थना पत्र देना होगा।
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जनपद में तीन जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुुनाव होना है। जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश मिश्रा के अनुसार विभिन्न कारणों से मत पत्र को पढ़ने में अक्षम मतदाता जिला पंचायत सदस्य अपने साथ मतदान स्थल तक कोई सहायक ले जाना चाहते हैं, तो उन्हें एक साथी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदाता के साथ सहायक के रूप में केवल उसके माता, पिता, भाई, बहन, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री में से किसी एक परिजन को ही अनुमति प्रदान की जाएगी। सहायक की उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। संवाद
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