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बिजनौर: मध्य प्रदेश के जिला जज ने छात्र-छात्राओं को दी पॉक्सो कानून की जानकारी

Wed, 15 Feb 2023 12:39 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर Updated Wed, 15 Feb 2023 12:39 AM IST
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District Judge of Madhya Pradesh gave information
बिजनौर, चांदपुर। गुलाब सिंह हिंदू स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पॉस्को कानून पर आयोजित गोष्ठी में पुरातन छात्र, पाटन मध्य प्रदेश जबलपुर के जिला न्यायाधीश विवेक कुमार ने छात्र-छात्राओं को पॉक्सो कानून के बारे में बताया।
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महाविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग द्वारा आयोजित गोष्ठी में मध्य प्रदेश के जिला न्यायाधीश विवेक कुमार ने कहा कि अगर उन्हें कोई गलत तरह से स्पर्श करता है या कोई अश्लील इशारा करता है तो उन्हें तुरंत अपने माता-पिता को या शिक्षक को बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि बालिकाओं को गुड टच और बैड टच में अन्तर समझना होगा। कई मामलों में लड़कियां अपने रिश्तेदारों के द्वारा ही अपमानित और शोषित होती हैं। इसलिए उन्हें हर स्थिति में अपने आपको सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए।
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महाविद्यालय की प्राचार्या प्रोफेसर साधना ने कहा कि सभी विद्यार्थियों को अपने आप को अनुशासित रखते हुए शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तभी वे अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सकते हैं। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर अनिल कुमार वर्मा ने किया। प्राचार्या डॉ. साधना ने मुख्य अतिथि महोदय को प्रतीक चिह्न देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में डॉ. प्रदीप कुमार तालान, सुरेंद्र सिंह, ज्ञानेन्द्र सिंह, मोहम्मद सलीम, प्रोफेसर अशोक कुमार, प्रोफेसर दिनेश सिंह सहित समस्त शिक्षक व छात्र छात्राएं मौजूद रहे।
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