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वृद्धावस्था पेंशन के लिए बनवाना होगा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र
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वृद्धावस्था पेंशन के लिए बनवाना होगा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र
बिजनौर। जिलाधिकारी रमाकांत पांडेय ने कहा कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत अब पेंशनरों के लिए भी शासन द्वारा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की व्यवस्था लागू की गई है। इसके अंतर्गत संबंधित पेंशनर्स अपने जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा कराकर पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण निदेशक द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुुुसार समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशनर्स के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवाना होगा। जिलाधिकारी रमाकांत पांडेय ने बताया कि पात्र लाभार्थियों द्वारा अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र वेबसाइट के माध्यम से बनवाकर जीवन प्रमाण एप्लीकेशन का प्रयोग करते हुए बिना समाज कल्याण विभाग कार्यालय में आए ही जमा कराया जा सकता है। जीवन प्रमाण पत्र एप्लीकेशन से समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जा रही पेंशन के संबंध में प्राप्त सूचनाओं को जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय के रिकॉर्ड से मिलाया जाएगा।
इससे स्पष्ट हो जाएगा कि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के आधार पर संबंधित पेंशन का भुगतान त्रुटिपूर्ण तो नहीं है। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारी को निर्देशित किया कि वे पात्र वृद्धावस्था पेंशन के डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र वेबसाइट पर ऑनलाइन कराएं।
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बिजनौर। जिलाधिकारी रमाकांत पांडेय ने कहा कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत अब पेंशनरों के लिए भी शासन द्वारा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की व्यवस्था लागू की गई है। इसके अंतर्गत संबंधित पेंशनर्स अपने जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा कराकर पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण निदेशक द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुुुसार समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशनर्स के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवाना होगा। जिलाधिकारी रमाकांत पांडेय ने बताया कि पात्र लाभार्थियों द्वारा अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र वेबसाइट के माध्यम से बनवाकर जीवन प्रमाण एप्लीकेशन का प्रयोग करते हुए बिना समाज कल्याण विभाग कार्यालय में आए ही जमा कराया जा सकता है। जीवन प्रमाण पत्र एप्लीकेशन से समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जा रही पेंशन के संबंध में प्राप्त सूचनाओं को जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय के रिकॉर्ड से मिलाया जाएगा।
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इससे स्पष्ट हो जाएगा कि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के आधार पर संबंधित पेंशन का भुगतान त्रुटिपूर्ण तो नहीं है। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारी को निर्देशित किया कि वे पात्र वृद्धावस्था पेंशन के डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र वेबसाइट पर ऑनलाइन कराएं।
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