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ऐश्वर्य को महाराजगंज जेल शिफ्ट करने का फैसला आज
ब्यूरो/अमर उजाला, बिजनौर
Updated Fri, 16 Dec 2016 11:54 PM IST
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बिजनौर में पेद्दा हत्याकांड में आरोपी युवा भाजपा नेता ऐश्वर्य चौधरी को महाराजगंज जेल में शिफ्ट किए जाने के प्रार्थना पत्र पर पोक्सो कोर्ट के एडीजे मुमताज अली ने इस मामले में आदेश की तिथि 17 दिसंबर नियत की है।
ऐश्वर्य चौधरी को महाराजगंज जेल शिफ्ट किए जाने की सुनवाई के दौरान जेल अधीक्षक मौजूद रहे। ऐश्वर्य चौधरी की ओर से अधिवक्ताओं ने अपने तर्क प्रस्तुत किए और कहा कि ऐश्वर्य को पुन:उपचार के लिए शुक्रवार को मेरठ ले जाया गया है। मेडिकल रिपोर्टस के अनुसार वह लंबी यात्रा करने की स्थिति में नहीं है। उसे बेड रेस्ट की जरूरत है। ऐसी परिस्थितियों में ऐश्वरी को महाराजगंज जेल में शिफ्ट किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। ऐश्वर्य चौधरी के अधिवक्ताओं की ओर से यह भी कहा गया कि मुख्य अधिवक्ता बलवंत सिंह अधिवक्ताओं के सम्मेलन में भाग लेने सुल्तानपुर गए हैं। इसलिए सुनवाई हेतु अगली तिथि नियत की जाए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में सुनवाई की लगभग 30 तिथि लग चुकी है।
यह मामला चार नवंबर से न्यायालय में लंबित है। पक्षकारों की आपत्ति, प्रतिआपत्ति, चिकित्सा प्रार्थना पत्र आदि सब आ चुकी हैं। जेल अधीक्षक के द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया है कि शिफ्टिंग प्रार्थना पत्र का शीघ्र निस्तारण किया जाए। कहा है कि ऐसी दशा में प्रार्थना पत्र को लंबित रखे जाना उचित नहीं है।
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पत्रावली वास्ते आदेश 17 दिसंबर को पेश हो।
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ऐश्वर्य चौधरी को महाराजगंज जेल शिफ्ट किए जाने की सुनवाई के दौरान जेल अधीक्षक मौजूद रहे। ऐश्वर्य चौधरी की ओर से अधिवक्ताओं ने अपने तर्क प्रस्तुत किए और कहा कि ऐश्वर्य को पुन:उपचार के लिए शुक्रवार को मेरठ ले जाया गया है। मेडिकल रिपोर्टस के अनुसार वह लंबी यात्रा करने की स्थिति में नहीं है। उसे बेड रेस्ट की जरूरत है। ऐसी परिस्थितियों में ऐश्वरी को महाराजगंज जेल में शिफ्ट किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। ऐश्वर्य चौधरी के अधिवक्ताओं की ओर से यह भी कहा गया कि मुख्य अधिवक्ता बलवंत सिंह अधिवक्ताओं के सम्मेलन में भाग लेने सुल्तानपुर गए हैं। इसलिए सुनवाई हेतु अगली तिथि नियत की जाए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में सुनवाई की लगभग 30 तिथि लग चुकी है।
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यह मामला चार नवंबर से न्यायालय में लंबित है। पक्षकारों की आपत्ति, प्रतिआपत्ति, चिकित्सा प्रार्थना पत्र आदि सब आ चुकी हैं। जेल अधीक्षक के द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया है कि शिफ्टिंग प्रार्थना पत्र का शीघ्र निस्तारण किया जाए। कहा है कि ऐसी दशा में प्रार्थना पत्र को लंबित रखे जाना उचित नहीं है।
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पत्रावली वास्ते आदेश 17 दिसंबर को पेश हो।