फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Munir 's five-day remand granted custody

मुनीर का पांच दिन का कस्टडी रिमांड मंजूर

Mon, 01 Aug 2016 11:50 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बिजनौर
ब्यूरो/अमर उजाला, बिजनौर Updated Mon, 01 Aug 2016 11:50 PM IST
विज्ञापन
Munir 's five-day remand granted custody
बदमाश मुनीर - फोटो : अमर उजाला
बिजनौर में  सीजेएम अर्पणा पांडे ने एनआईए अफसर तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना के हत्यारोपी मुनीर का पांच दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर कर दिया है। दो अगस्त से छह तक मुनीर पुलिस कस्टडी रिमांड पर रहेगा। इस दौरान पुलिस मुनीर से हत्या में प्रयुक्त पिस्टल बरामद करने के अलावा हत्या के राज उगलवाने की कोशिश करेगी।
विज्ञापन

स्योहारा पुलिस ने शनिवार को सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर मुनीर का एक सप्ताह का कस्टडी रिमांड मांगा था। सोमवार को भारी सुरक्षा घेरे में मुनीर को जेल से सीजेएम कोर्ट पेशी पर लाया गया। कोर्ट में मुनीर को पुलिस कस्टडी में देने के लिए अधिवक्ताओं में बहस हुई। शाम करीब चार बजे अदालत ने मुनीर को पांच दिन के पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने के आदेश दिए। रिमांड दो अगस्त को सुबह दस बजे से शुरू होकर छह को सुबह दस बजे खत्म होगा। जेल से मुनीर को ले जाते व लाते समय उसका मेडिकल होगा। मुनीर चाहे तो पुलिस पूछताछ के दौरान उसके अधिवक्ता साथ रह सकते हैं। 
विज्ञापन

रिमांड पर लेने से पहले मुनीर ने पूछताछ में पुलिस को बताया था कि तंजील व उनकी पत्नी फरजाना के मर्डर में प्रयुक्त पिस्टल लखनऊ में एक मौलाना के पास है। कभी आजमगढ़ तो कभी अन्य स्थान पर मौलाना का रहना मुनीर ने बताया था। रिमांड पर लेने के दौरान पुलिस मुनीर से पिस्टल बरामद करने के लिए मौलाना के सही ठिकाने पर पहुंचने की कोशिश करेगी। कई राज भी उगलवाएगी। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद मुनीर वापस जेल चला गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed