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इनामी मुनीर का नहीं मिला कस्टडी रिमांड

Sun, 31 Jul 2016 12:42 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बिजनौर
ब्यूरो/अमर उजाला, बिजनौर Updated Sun, 31 Jul 2016 12:42 AM IST
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 Munir did not get the prize remand custody
मुनीर - फोटो : अमर उजाला
बिजनौर में एनआईए अफसर तंजील अहमद हत्याकांड में सीजेएम कोर्ट ने शनिवार को स्योहारा पुलिस की दाखिल प्रार्थना पत्र पर इनामी मुनीर को कस्टडी रिमांड मंजूर नहीं किया। सोमवार को प्रार्थनापत्र पर फिर सुनवाई होगी। इसके बाद ही मुनीर को रिमांड पर देने या न देने का फैसला होगा।
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स्योहारा पुलिस की ओर से सोमवार को सीजेएम अर्पणा पांडे की कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा गया कि तंजील अहमद व उनकी पत्नी फरजाना के मर्डर की विवेचना में मुनीर से गहनता से पूछताछ होनी है। कई बिंदुओं पर मुनीर से पूछताछ करना जरूरी है। मुनीर को सात दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड पर दिया जाए। विवेचना में मुनीर से पूछताछ मददगार होगी। सीजेएम ने शनिवार को मुनीर का पुलिस कस्टडी रिमांड नहीं दिया। स्योहारा पुलिस के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की अगली तिथि एक अगस्त सोमवार है। सोमवार को रिमांड को लेकर सुनवाई के दौरान बहस होगी। इसके बाद तय किया जाएगा कि मुनीर को रिमांड पर दिया जाए या न दिया जाए। मुनीर बिजनौर जेल में बंद है। अभी स्योहारा पुलिस की ओर से ही कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए प्रार्थना पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया है। धामपुर पुलिस की ओर से पीएनबी की कैश वैन से 90 लाख की लूट में रिमांड पर लेने के लिए अभी कोई पहल नहीं की गई है।
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