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मिलावटखोरों पर दो लाख का जुर्माना लगाया
ब्यूरो/अमर उजाला, बिजनौर
Updated Sun, 06 Nov 2016 12:29 AM IST
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बिजनौर में एडीएम प्रशासन राममूर्ति मिश्रा ने खाद्य सामग्री अधोमानक पाने पर मिलावटखोरों पर करीब दो लाख का जुर्माना लगाया है। सभी दुकानदारों के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सितंबर माह में नमूने लिए थे। जांच में सभी अधोमानक पाए गए हैं।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने सितंबर माह में नूरपुर के मोहम्मद रफी के यहां से धनिया, अनीस व रईस अहमद के यहां से बर्फी व धामपुर के मोहम्मद फारूख के यहां से दूध और क्रीम का नमूना लिया था। मोहम्मद रजी की शुगर व नजीबाबाद के मलखान का सोनपापड़ी व चंदक मंडावर के वीरेंद्र के यहां से पेड़ा व बढ़ापुर के अरविंद के यहां से मावा का नमूना लिया था।
कादराबाद के धर्मवीर शर्मा के यहां से दूध के नमूने लिए गए थे। यह सभी नमूने जांच में अधोमानक पाए गए थे। खाद्य सामग्री के नमूने जांच में अधोमानक पाए जाने पर एडीएम प्रशासन राममूर्ति मिश्रा ने सभी पर जुर्माना लगाया है। इसमें धनिया व दूध पर बीस हजार तथा क्रीम, बर्फी, पेड़ा, मावा व सोन पापड़ी पर 25 हजार तथा शुगर पर 17 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
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खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने सितंबर माह में नूरपुर के मोहम्मद रफी के यहां से धनिया, अनीस व रईस अहमद के यहां से बर्फी व धामपुर के मोहम्मद फारूख के यहां से दूध और क्रीम का नमूना लिया था। मोहम्मद रजी की शुगर व नजीबाबाद के मलखान का सोनपापड़ी व चंदक मंडावर के वीरेंद्र के यहां से पेड़ा व बढ़ापुर के अरविंद के यहां से मावा का नमूना लिया था।
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कादराबाद के धर्मवीर शर्मा के यहां से दूध के नमूने लिए गए थे। यह सभी नमूने जांच में अधोमानक पाए गए थे। खाद्य सामग्री के नमूने जांच में अधोमानक पाए जाने पर एडीएम प्रशासन राममूर्ति मिश्रा ने सभी पर जुर्माना लगाया है। इसमें धनिया व दूध पर बीस हजार तथा क्रीम, बर्फी, पेड़ा, मावा व सोन पापड़ी पर 25 हजार तथा शुगर पर 17 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
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