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चार हत्यारों को आजीवन कारावास
ब्यूरो/अमर उजाला, बिजनौर
Updated Sun, 07 Aug 2016 12:33 AM IST
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बिजनौर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीके चौरसिया ने मुन्नी देवी हत्याकांड में चार हत्यारों को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सभी आरोपी एक ही परिवार के हैं।
थाना हीमपुर के गांव चौकपुरी निवासी मुन्ने सिंह का रास्ते को लेकर गांव के ही लोकेंद्र व उसके भाई जयराम आदि से विवाद चल रहा था। 20 दिसंबर 2012 को शाम साढे़ पांच बजे मुन्ने सिंह व उसकी पत्नी मुन्नी देवी तथा परिवार के अन्य सदस्य घर पर मौजूद थे। घर के बराबर में दक्षिण में विवादित रास्ता था। लोकेंद्र व उसका भाई जयराम, लोकेंद्र की पत्नी ब्रिजेश देवी व पुत्र सोनू रास्ते में मिट्टी खोदने लगे। जब मुन्नी देवी ने मिट्टी खोदने को मना किया, तो इन चारों ने गालियां देते हुए फावड़े से मुन्नी को बुरी तरह काट दिया। मुन्नी का पति व बच्चे जान बचाकर भागे। चोट से घायल मुन्नी देवी की मौके पर ही मौत हो गई।
कोर्ट ने चारों हत्याभियुक्तों जयराम, लोकेंद्र, ब्रिजेश देवी और सोनू को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस केस के पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता हजूर मेंहदी जैदी ने की।
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थाना हीमपुर के गांव चौकपुरी निवासी मुन्ने सिंह का रास्ते को लेकर गांव के ही लोकेंद्र व उसके भाई जयराम आदि से विवाद चल रहा था। 20 दिसंबर 2012 को शाम साढे़ पांच बजे मुन्ने सिंह व उसकी पत्नी मुन्नी देवी तथा परिवार के अन्य सदस्य घर पर मौजूद थे। घर के बराबर में दक्षिण में विवादित रास्ता था। लोकेंद्र व उसका भाई जयराम, लोकेंद्र की पत्नी ब्रिजेश देवी व पुत्र सोनू रास्ते में मिट्टी खोदने लगे। जब मुन्नी देवी ने मिट्टी खोदने को मना किया, तो इन चारों ने गालियां देते हुए फावड़े से मुन्नी को बुरी तरह काट दिया। मुन्नी का पति व बच्चे जान बचाकर भागे। चोट से घायल मुन्नी देवी की मौके पर ही मौत हो गई।
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कोर्ट ने चारों हत्याभियुक्तों जयराम, लोकेंद्र, ब्रिजेश देवी और सोनू को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस केस के पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता हजूर मेंहदी जैदी ने की।
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