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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Four brothers imprisoned 7-7 years in the kill-out attack

कातिलाना हमले में चार भाइयों को 7-7 साल कैद

Fri, 28 Apr 2017 12:25 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Fri, 28 Apr 2017 12:25 AM IST
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बिजनौर में एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट रजनीश कुमार ने जानलेवा हमले के आरोप में चार सगे भाइयों को सात-सात वर्ष के कारावास व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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बिजनौर के मोहल्ला चाहशीरी निवासी इरशाद अहमद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका छोटा भाई नौशाद सैटरिंग का काम करता था। उसी के मोहल्ले के रहने वाले सगे भाई शाहिद, महफूज, मकसूद, महमूद ने नौशाद से सैटरिंग का सामान किराए पर लेते थे।
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नौशाद के 50 हजार रुपये इन पर चढ़ गए थे। ये नौशाद को पैसे नहीं दे रहे थे। 17 अगस्त 2012 को नौशाद पैसे मांगने इन चारों भाइयों के घर पहुंचा।

पैसे मांगने पर चारों ने नौशाद से गाली-गलौज की और जान से मारने के इरादे से तमंचे से नौशाद को गोली मार दी। पेट में गोली लगने से नौशाद गंभीर घायल हो गया। मोहल्लेवालों के एकत्र हो जाने ये भाई भाग गए।
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शासकीय अधिवक्ता संजीव वर्मा के अनुसार, कोर्ट ने चारों भाइयों को नौशाद पर जानलेवा हमला करने पर धारा 307/34 एवं 406, 504, 506 आईपीसी के तहत सजा सुनाई है
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