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अदालत ने सजा सुनाई
Updated Mon, 13 Nov 2017 11:54 PM IST
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बिजनौर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार ने घर में घुसकर मारपीट करने की घटना में सात आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास व चार-चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता संजीव वर्मा के अनुसार थाना चांदपुर के गांव खानपुर खादर में 21 सितंबर 2012 की शाम करीब छह बजे अर्जुन अपने पुत्र ईश्वर व पत्नी राजेंद्री के साथ बैठा था। गांव के ही पवन, कपिल, राजपाल, ईश्वरचंदी उर्फ चंदी, करन, सुनील व भारत उसके घर में घुस आए तथा उसे व उसके पुत्र को लाठी, डंडों से पीटा। अर्जुन के बेटे ईश्वर को उन्होंने छत से नीचे गिरा दिया। शोर सुनकर आए गांव वालों ने उन्हें बचाया। इस घटना में अर्जुन को गंभीर चोट आई थीं। आरोप था कि किसी मामले में आरोपी अर्जुन से 11 हजार रुपये चंदे में मांग र हे थे, जबकि अर्जुन ने 2100 रुपये दिए थे। चंदे में 11 हजार रुपये न देने के कारण आरोपियों ने अर्जुन के परिवार से मारपीट की थी। अदालत ने सातों आरोपियों को अर्जुन के घर में घुसकर मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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शासकीय अधिवक्ता संजीव वर्मा के अनुसार थाना चांदपुर के गांव खानपुर खादर में 21 सितंबर 2012 की शाम करीब छह बजे अर्जुन अपने पुत्र ईश्वर व पत्नी राजेंद्री के साथ बैठा था। गांव के ही पवन, कपिल, राजपाल, ईश्वरचंदी उर्फ चंदी, करन, सुनील व भारत उसके घर में घुस आए तथा उसे व उसके पुत्र को लाठी, डंडों से पीटा। अर्जुन के बेटे ईश्वर को उन्होंने छत से नीचे गिरा दिया। शोर सुनकर आए गांव वालों ने उन्हें बचाया। इस घटना में अर्जुन को गंभीर चोट आई थीं। आरोप था कि किसी मामले में आरोपी अर्जुन से 11 हजार रुपये चंदे में मांग र हे थे, जबकि अर्जुन ने 2100 रुपये दिए थे। चंदे में 11 हजार रुपये न देने के कारण आरोपियों ने अर्जुन के परिवार से मारपीट की थी। अदालत ने सातों आरोपियों को अर्जुन के घर में घुसकर मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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