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Bijnor News: सीजेएम ने दिए व्यवसायी को गिरफ्तार करने के आदेश

Thu, 11 Apr 2024 01:09 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर Updated Thu, 11 Apr 2024 01:09 AM IST
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CJM ordered to arrest the businessman
बिजनौर। सीजेएम अभिनव यादव ने धोखाधड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी कोर्ट में पेश नहीं होने पर बिजनौर के व्यवसायी मोहम्मद तालिब के गिरफ्तारी वारंट जारी किए। साथ ही पुलिस को उन्हें गिरफ्तार कर 16 अप्रैल तक न्यायालय में पेश करने के आदेश दिया है।
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सिविल लाइंस निवासी राकेश शर्मा ने थाना कोतवाली शहर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके और उनकी पत्नी के नाम सिविल लाइंस में संपती है। इसमें उनके निवास और खुला क्षेत्र है। इस संपत्ति का इस्तेमाल वे 50 साल से कर रहे हैं। यह संपत्ति उन्हें पारिवारिक बंटवारे एवं न्यायालय के आदेश से प्राप्त हुई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बिजनौर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सचिव शंकर लाल, व्यवसायी मोहम्मद तालिब उनकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। इन लोगों ने हमसाज होकर 25 नवंबर 2022 को उनकी संपत्ति के 10 बेनामे विनीत मेहरोत्रा से हमसाज होकर आजम, सीमा चौधरी, शुभांगी, रोशन चौधरी पुत्री शंकर लाल, उर्ज पुत्री मोहम्मद तालिब के नाम 541.47 वर्ग गज के आपस में कर लिए हैं। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद बैनामा करने वालों व शंकर लाल और मोहम्मद तालिब आदि के खिलाफ चार्जशीट सीजेएम न्यायालय में कोतवाली शहर पुलिस दाखिल कर चुकी है।
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मोहम्मद तालिब की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की गई थी। जिसे निरस्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तीन सप्ताह में मोहम्मद तालिब को सीजेएम कोर्ट में पेश होकर नियमित जमानत याचिका का दाखिल करने के लिए कहा था। जिस पर वह सीजेएम न्यायालय में पेश नहीं हुए। सीजेएम ने इस पर मोहम्मद तालिब के गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर 16 अप्रैल तक न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया है।
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