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वकीलों के आचरण सुधार के नियमों में बदलाव

Fri, 02 Jul 2021 11:36 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Jul 2021 11:36 PM IST
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Changes in the rules for improving the conduct of lawyers
वकीलों के आचरण सुधार के नियमों में बदलाव
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बिजनौर। अधिवक्ताओं के आचरण को सुधारने के लिए बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने नियमों में बदलाव किया है।
बार कौंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा के अनुसार संशोधित नियमों के अंतर्गत एक अधिवक्ता को सभ्य पुरुष की तरह से ही आचरण करना होगा। अधिवक्ता कोई भी गैर कानूनी कार्य नहीं करेगा। कोई भी अधिवक्ता स्टेट बार कौंसिल अथवा बार कौंसिल ऑफ इंडिया के किसी भी आदेश का उल्लंघन नहीं करेगा। ऐसा करना कदाचार माना जाएगा एवं अधिवक्ता पर एडवोकेट एक्ट की धारा-35, 36 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एसके बबली ने बताया कि अभी बार कौंसिल ऑफ इंडिया की ओर से जारी की गई नियमावली प्राप्त नहीं हुई है। बार कौंसिल ऑफ इंडिया के हर निर्णय का सम्मान किया जाएगा।
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