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Bijnor News: बिजनौर - दो कंपनियों सहित छह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज
Wed, 29 Mar 2023 12:30 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
Updated Wed, 29 Mar 2023 12:30 AM IST
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- बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर चलाने पर चार पर मुकदमा दर्ज
- प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन पकड़े जाने पर दर्ज कराया मुकदमा
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। जिले में लगातार नकली और अधोमानक दवाइयां मिल रही हैं। इन दवाइयों से मरीज की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। अब औषधि विभाग की ओर से कार्रवाई करते हुए दो कंपनियों सहित छह के विरुद्ध सीजेएम न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया है।
औषधि निरीक्षक उमेश भारती ने बताया कि क्यूरी लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड और सोटेक हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड की निर्मित दवाइयों के नमूने जांच में अधोमानक पाए गए थे। जिसके बाद अब दोनों कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। साथ ही इससे जुड़े लोगों को मुकदमे में पार्टी बनाया गया। इसके अलावा मोहम्मद आसिफ पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद अकबर उस्मानी निवासी मकबरा अजमल खां रोड नजीबाबाद, पंकज कुमार पुत्र चंद्रपाल सिंह निवासी गांव माहेश्वरी जट कोतवाली देहात, सलविंदर सिंह पुत्र सरदुल सिंह निवासी केहरीपुर रेहड़ पर बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर चलाने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
वहीं, जाकिर हुसैन पुत्र मोहम्मद हनीफ निवासी मोहल्ला शहीद नगर नूरपुर के मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन मिला था। प्रतिबंधित इंजेक्शन पकड़े जाने पर उस पर सीजेएम न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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-- -- - वर्जन::
दो कंपनियों सहित छह लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। पिछले पांच महीनों में कमी मिलने पर इन सब कार्रवाई की गई है। नकली और अधोमानक दवाई सहित बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर चलाने पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा - उमेश भारती, औषधि निरीक्षक
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- प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन पकड़े जाने पर दर्ज कराया मुकदमा
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। जिले में लगातार नकली और अधोमानक दवाइयां मिल रही हैं। इन दवाइयों से मरीज की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। अब औषधि विभाग की ओर से कार्रवाई करते हुए दो कंपनियों सहित छह के विरुद्ध सीजेएम न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया है।
औषधि निरीक्षक उमेश भारती ने बताया कि क्यूरी लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड और सोटेक हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड की निर्मित दवाइयों के नमूने जांच में अधोमानक पाए गए थे। जिसके बाद अब दोनों कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। साथ ही इससे जुड़े लोगों को मुकदमे में पार्टी बनाया गया। इसके अलावा मोहम्मद आसिफ पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद अकबर उस्मानी निवासी मकबरा अजमल खां रोड नजीबाबाद, पंकज कुमार पुत्र चंद्रपाल सिंह निवासी गांव माहेश्वरी जट कोतवाली देहात, सलविंदर सिंह पुत्र सरदुल सिंह निवासी केहरीपुर रेहड़ पर बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर चलाने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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वहीं, जाकिर हुसैन पुत्र मोहम्मद हनीफ निवासी मोहल्ला शहीद नगर नूरपुर के मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन मिला था। प्रतिबंधित इंजेक्शन पकड़े जाने पर उस पर सीजेएम न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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दो कंपनियों सहित छह लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। पिछले पांच महीनों में कमी मिलने पर इन सब कार्रवाई की गई है। नकली और अधोमानक दवाई सहित बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर चलाने पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा - उमेश भारती, औषधि निरीक्षक