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दो मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस कैंसिल
ब्यूरो/अमर उजाला, बिजनौर
Updated Mon, 06 Mar 2017 12:08 AM IST
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बिजनौर में निरीक्षण के दौरान क्रियाशील नहीं मिलने पर दो मेडिकल स्टोरों का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। एक मेडिकल स्टोर पर अनियमितताएं मिलने पर लाइसेंस एक माह के लिए निलंबित किया गया है।
ड्रग इंस्पेक्टर डीआई आशुतोष मिश्रा ने पिछले सप्ताह आधा दर्जन मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया। डीआई ने हीमपुरदीपा के गांव रतनपुर स्थित गुप्ता मेडिकल स्टोर, चांदपुर के मोहल्ला काजीजादगान स्थित राधा मेडिकल स्टोर व अफजलगढ़ बस स्टैंड के निकट फ्रेंड्स मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई की। निरीक्षण के दौरान उन्हें गुप्ता मेडिकल स्टोर व राधा मेडिकल स्टोर क्रियाशील नहीं मिला। मेडिकल स्टोर स्वामी छह माह के अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर पाए। स्टोर मालिकों ने विभाग के कारण बताओ नोटिस का जवाब भी नहीं दिया। डीआई ने दोनों मेडिकल स्टोर के लाइसेंस कैंसिल कर दिए। वहीं फ्रेंड्स मेडिकल स्टोर पर अनियमितताएं मिलने पर उसका लाइसेंस एक माह के लिए निलंबित कर दिया। डीआई ने चेतावनी दी है कि मेडिकल स्टोरों पर अनियमितताएं पर कार्रवाई होगी।
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ड्रग इंस्पेक्टर डीआई आशुतोष मिश्रा ने पिछले सप्ताह आधा दर्जन मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया। डीआई ने हीमपुरदीपा के गांव रतनपुर स्थित गुप्ता मेडिकल स्टोर, चांदपुर के मोहल्ला काजीजादगान स्थित राधा मेडिकल स्टोर व अफजलगढ़ बस स्टैंड के निकट फ्रेंड्स मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई की। निरीक्षण के दौरान उन्हें गुप्ता मेडिकल स्टोर व राधा मेडिकल स्टोर क्रियाशील नहीं मिला। मेडिकल स्टोर स्वामी छह माह के अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर पाए। स्टोर मालिकों ने विभाग के कारण बताओ नोटिस का जवाब भी नहीं दिया। डीआई ने दोनों मेडिकल स्टोर के लाइसेंस कैंसिल कर दिए। वहीं फ्रेंड्स मेडिकल स्टोर पर अनियमितताएं मिलने पर उसका लाइसेंस एक माह के लिए निलंबित कर दिया। डीआई ने चेतावनी दी है कि मेडिकल स्टोरों पर अनियमितताएं पर कार्रवाई होगी।
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