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जानलेवा हमले में दो की जमानत याचिका निरस्त

Thu, 10 Nov 2022 11:30 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 10 Nov 2022 11:30 PM IST
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Bail plea of two canceled in the attack
हमले में दो की जमानत याचिका निरस्त
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बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायधीश एमपी सिंह ने जानलेवा हमले की दो अलग-अलग घटनाओं में दो आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
डीजीसी वरुण राजपूत के अनुसार थाना हल्दौर के गांव कूकड़ा निवासी हुकुम सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका बेटा ललित हल्दौर के गूदड़ी मेले में ब्रेक डांस झूले पर सवारी बैठाने का काम करता है। 18 दिसंबर 2020 को ब्रेक डांस झूले के पास बड़े झूले पर काम करने वाले अरुण निवासी कूकड़ा से सवारी को झूले पर बैठाने को लेकर ललित की कहासुनी हो गई थी। हुकुम सिंह और उसकी पत्नी विनोद भी मौके पर पहुंच गए। अरुण ने ललित की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला किया। बीचबचाव कराने आए हुकुम सिंह और उसकी पत्नी विनोद पर भी आरोपी ने हमला किया। एक अन्य मामले में मोहम्मद कादिर उर्फ सलमान निवासी रवापुरी साहनपुर के पिता रफीक पर जानलेवा हमला करने के आरोपी आलम की जमानत याचिका भी कोर्ट ने निरस्त की है।
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