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राजवीर हत्याकांड के आरोपी दयाराम की जमानत निरस्त

Sat, 18 Jan 2020 12:06 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 18 Jan 2020 12:06 AM IST
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Bail of accused of Rajvir murder case revoked
राजवीर हत्याकांड के आरोपी की जमानत निरस्त
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बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा ने राजवीर हत्याकांड में आरोपी दयाराम की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। वहीं दुष्कर्म के आरोपी मुशीर की भी जमानत याचिका भी निरस्त कर दी है।
कोतवाली शहर के गांव राधोपुर उर्फ नयागांव निवासी जगराम ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भाई बलजीत की चकरोड को लेकर गांव के सत्यवीर, प्रशांत, दयाराम आदि से विवाद चल रहा था। इस विवाद के कारण ये लोग उसके परिवार से रंजिश रखते थे। आठ मार्च 2019 की शाम को लगभग साढ़े पांच बजे सत्यवीर, दयाराम, योगेंद्र, धर्मवीर, प्रशांत, संजीव और आरुणी उर्फ अन्नू उसके घर में घुस आए और उसके भाई बलजीत तथा उसके पुत्र राजवीर, भतीजे भारत सिंह के साथ लाठी-डंडों, तबल आदि से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। अस्पताल पहुंचते ही राजवीर को मृत घोषित कर दिया गया।
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वहीं जिला जज जयश्री आहूजा ने दुष्कर्म के आरोपी मुशीर की जमानत याचिका भी निरस्त की है। थाना कोतवाली देहात के एक गांव निवासी एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कोतवाली देहात के रहने वाले मुशीर ने निकाह का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म किया। जब उसने इस बारे में तहरीर दी तो मुशीर व उसके भाई और बहनों ने 24 नवंबर 2019 को निकाह कराने की बात कहकर फैसला कर लिया था। इसके बाद अपने घर बुलाकर उसके साथ फिर से मुशीर और उसके भाई मुजीब ने दुष्कर्म किया। इस दौरान दोनों भाइयों ने उसकी अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दी। इस मामले में मुशीर की जमानत याचिका निरस्त की गई है।
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