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गैंगस्टर के तीन आरोपियों की 2.65 करोड़ की संपत्ति कुर्क
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बिजनौर के नगीना में गैंगेस्टर वाजिद उर्फ टल्ली के मकान को सील करते पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी।
- फोटो : BIJNOR
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गैंगस्टर के तीन आरोपियों की 2.65 करोड़ की संपत्ति कुर्क
शेरकोट (बिजनौर)। डीएम के आदेश पर पुलिस व राजस्व विभाग की टीम ने बुधवार को शेरकोट के मोहल्ला नौधना निवासी गैंगस्टर के तीन आरोपियों की दो करोड़ 64 लाख की अचल संपत्ति को कुर्क किया है। आरोपियों में गैगलीडर मोहम्मद सरफराज, .शादाब व फैजान शामिल है। आरोपियों ने लोगों को डरा धमकाकर शेरकोट क्षेत्र में 19 स्थानों पर अचल संपत्ति को एकत्र कर रखा था। अचल संपत्ति कुल कीमत 2,64,45,900/- (दो करोड़ चौंसठ लाख पैंतालिस हजार नौ सौ रुपये) है। राजस्व विभाग की टीम ने संपत्ति को कुर्क कर सील कर दिया है।
एसपी ग्रामीण राम अर्ज ने बताया कि शेरकोट के तीन गैंगस्टर आरोपियों की अचल संपत्ति को कुर्क कर तहसीलदार धामपुर को प्रशासक नियुक्त किया गया। पुलिस के साथ जिला मजिस्ट्रेट के आदेेेशों के अनुपालन में नगर के मोहल्ला नोंधना निवासी गैंगस्टर मोहम्मद सरफराज शादाब व फैजान की अवैध संपत्ति को कुर्क कर सील कर दिया गया है। मोहल्ला नोंधना निवासी सरफराज की तेरह स्थानों पर, शादाब की चार व फैजान की दो स्थानों पर मौजूद संपत्ति यानि कि कुल 19 स्थानों पर अवैध संपत्ति है। जिसकी कुल कीमत दो करोड़ चौसठ लाख पैंतालिस हजार नौ सौ रुपये है। अवैध संपत्ति को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्क किया गया हैं। आरोपी जेल में हैं। संगठित रुप से अपने व गिरोह के लिए धन अर्जित करते थे। तीनों आरोपी शातिर किस्म के अपराधी हैं। लाटरी व ड्रा के नाम पर लोगों से छल पूर्वक पैसा ऐंठते हैं।
गैंगस्टर टल्ली की दस लाख की संपत्ति सीज
नगीना। पुलिस ने राजस्व विभाग की टीम के साथ मिलकर थाना कोतवाली के गैंगस्टर टल्ली की लगभग दस लाख रुपये की संपत्ति को कुर्क कर दिया। बुधवार दोपहर एसडीएम शैलेंद्र कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी सुमित शुक्ला व थाना प्रभारी निरीक्षक प्रिंस शर्मा पुलिस बल व राजस्व विभाग की टीम के साथ मोहल्ला कलालान में गैंगस्टर वाहिद उर्फ टल्ली के मकान पर पहुंचे। जिसके बाद उन्होंने नोटिस चस्पा कर संपत्ति को कुर्क कर सील लगा दी। थाना प्रभारी ने बताया कि गैंगस्टर वाहिद उर्फ टल्ली ने अवैध रूप से धन अर्जित कर पैतृक जमीन पर एक मंजिला मकान और एक पशुशाला का निर्माण कराया गया था। जिसकी वर्तमान समय में कुल कीमत लगभग 10 लाख रुपये है। उन्होंने बताया कि दोनों संपत्तियों को उत्तर प्रदेश गिरोह बंद और समाज विरोध क्रिया कलाप अधिनियम की धारा 14(1) के तहत कार्रवाई की गई।
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17 महीनों में कुर्क हुई 390 अपराधियों की संपत्ति
बिजनौर। अपराध कर इकट्ठा की गई गैंगस्टर की चल-अचल संपत्ति को कुर्क किए जाने का सिलसिला जारी है। 17 महीनों में अब तक 390 अपराधियों की करीब सात करोड़ रुपये की संपत्ति को पुलिस प्रशासन कुर्क कर चुका है। यह अभियान यूं ही चलता रहेगा, बाकी कई अपराधियों की संपत्ति का ब्योरा भी जुटाया जा रहा है। साल 2021 में 202 अपराधियों की करीब दो करोड़ 57 लाख और साल 2022 में 188 अपराधियों की करीब चार करोड़ 56 लाख की संपत्ति को सीज किया गया है।
------- कोट
साल 2021 की शुरुआत से अब तक 390 अपराधियों की संपत्ति को सीज किया जा चुका है। बुधवार को भी चार गैंगस्टर की संपत्ति को सीज किया गया है। आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। कुछ और गैंगस्टर की संपत्ति का ब्योरा जुटाया जा रहा है - डॉ. धर्मवीर सिंह, एसपी
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शेरकोट (बिजनौर)। डीएम के आदेश पर पुलिस व राजस्व विभाग की टीम ने बुधवार को शेरकोट के मोहल्ला नौधना निवासी गैंगस्टर के तीन आरोपियों की दो करोड़ 64 लाख की अचल संपत्ति को कुर्क किया है। आरोपियों में गैगलीडर मोहम्मद सरफराज, .शादाब व फैजान शामिल है। आरोपियों ने लोगों को डरा धमकाकर शेरकोट क्षेत्र में 19 स्थानों पर अचल संपत्ति को एकत्र कर रखा था। अचल संपत्ति कुल कीमत 2,64,45,900/- (दो करोड़ चौंसठ लाख पैंतालिस हजार नौ सौ रुपये) है। राजस्व विभाग की टीम ने संपत्ति को कुर्क कर सील कर दिया है।
एसपी ग्रामीण राम अर्ज ने बताया कि शेरकोट के तीन गैंगस्टर आरोपियों की अचल संपत्ति को कुर्क कर तहसीलदार धामपुर को प्रशासक नियुक्त किया गया। पुलिस के साथ जिला मजिस्ट्रेट के आदेेेशों के अनुपालन में नगर के मोहल्ला नोंधना निवासी गैंगस्टर मोहम्मद सरफराज शादाब व फैजान की अवैध संपत्ति को कुर्क कर सील कर दिया गया है। मोहल्ला नोंधना निवासी सरफराज की तेरह स्थानों पर, शादाब की चार व फैजान की दो स्थानों पर मौजूद संपत्ति यानि कि कुल 19 स्थानों पर अवैध संपत्ति है। जिसकी कुल कीमत दो करोड़ चौसठ लाख पैंतालिस हजार नौ सौ रुपये है। अवैध संपत्ति को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्क किया गया हैं। आरोपी जेल में हैं। संगठित रुप से अपने व गिरोह के लिए धन अर्जित करते थे। तीनों आरोपी शातिर किस्म के अपराधी हैं। लाटरी व ड्रा के नाम पर लोगों से छल पूर्वक पैसा ऐंठते हैं।
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गैंगस्टर टल्ली की दस लाख की संपत्ति सीज
नगीना। पुलिस ने राजस्व विभाग की टीम के साथ मिलकर थाना कोतवाली के गैंगस्टर टल्ली की लगभग दस लाख रुपये की संपत्ति को कुर्क कर दिया। बुधवार दोपहर एसडीएम शैलेंद्र कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी सुमित शुक्ला व थाना प्रभारी निरीक्षक प्रिंस शर्मा पुलिस बल व राजस्व विभाग की टीम के साथ मोहल्ला कलालान में गैंगस्टर वाहिद उर्फ टल्ली के मकान पर पहुंचे। जिसके बाद उन्होंने नोटिस चस्पा कर संपत्ति को कुर्क कर सील लगा दी। थाना प्रभारी ने बताया कि गैंगस्टर वाहिद उर्फ टल्ली ने अवैध रूप से धन अर्जित कर पैतृक जमीन पर एक मंजिला मकान और एक पशुशाला का निर्माण कराया गया था। जिसकी वर्तमान समय में कुल कीमत लगभग 10 लाख रुपये है। उन्होंने बताया कि दोनों संपत्तियों को उत्तर प्रदेश गिरोह बंद और समाज विरोध क्रिया कलाप अधिनियम की धारा 14(1) के तहत कार्रवाई की गई।
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17 महीनों में कुर्क हुई 390 अपराधियों की संपत्ति
बिजनौर। अपराध कर इकट्ठा की गई गैंगस्टर की चल-अचल संपत्ति को कुर्क किए जाने का सिलसिला जारी है। 17 महीनों में अब तक 390 अपराधियों की करीब सात करोड़ रुपये की संपत्ति को पुलिस प्रशासन कुर्क कर चुका है। यह अभियान यूं ही चलता रहेगा, बाकी कई अपराधियों की संपत्ति का ब्योरा भी जुटाया जा रहा है। साल 2021 में 202 अपराधियों की करीब दो करोड़ 57 लाख और साल 2022 में 188 अपराधियों की करीब चार करोड़ 56 लाख की संपत्ति को सीज किया गया है।
------- कोट
साल 2021 की शुरुआत से अब तक 390 अपराधियों की संपत्ति को सीज किया जा चुका है। बुधवार को भी चार गैंगस्टर की संपत्ति को सीज किया गया है। आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। कुछ और गैंगस्टर की संपत्ति का ब्योरा जुटाया जा रहा है - डॉ. धर्मवीर सिंह, एसपी

बिजनौर के शेरकोट गैंगस्टरों की संपत्ति को कुर्क करने के बाद सील करते राजस्व पुलिस विभाग की टीम।- फोटो : DHAMPUR