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Bijnor News: पत्नी की हत्या में दोषी अतीक को आजीवन कारावास

Wed, 08 Oct 2025 11:28 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर Updated Wed, 08 Oct 2025 11:28 PM IST
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Atiq convicted for murdering his wife and sentenced to life imprisonment
बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश राम अवतार यादव ने शबाना की हत्या के मामले में पति अतीक को दोषी पाया है। जिसे आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
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नूरपुर के रहने वाले जुम्मा ने थाना नूरपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा कि उसने अपनी बेटी शबाना की शादी 12 वर्ष पहले अतीक अहमद निवासी समदगढ़ थाना कांठ मुरादाबाद के साथ की थी। वह नूरपुर के मोहल्ला हजरत नगर में किराए के मकान में रह रही थी। 17 दिसंबर 2017 की शाम मोहल्ले के लोगों ने सूचना दी कि उसकी बेटी की गला काटकर हत्या कर दी है।
पुलिस की विवेचना में अतीक का नाम प्रकाश में आया। इसके खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान आरोपी ने अदालत से कहा कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त को सफाई साक्ष्य के लिए मौका भी दिया गया लेकिन अभियुक्त की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।
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अदालत में जुम्मा ने बयान दिया कि अतीक उसका दामाद है। उसकी लड़की शबाना अपने परिवार और तीन बच्चों के साथ नूरपुर में किराए पर रहती थी। अतीक उसकी बेटी पर शक करता था। इसके कारण अतीक ने शबाना को तलाक दे दिया था।
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बाद में अतीक ने शबाना का निकाह इमरान के साथ इस शर्त पर कराया था कि इमरान शबाना को तलाक दे देगा। इमरान के तलाक देने के बाद शबाना इद्दत में चली गई और अतीक के साथ रहने लगी थी। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दोष सिद्ध अभियुक्त अतीक ने शबाना उर्फ कल्लो की छुरी से गला काटकर हत्या की है। इस केस में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत मॉनीटरिंग सेल ने भी अदालत में मजबूत तरीके से पैरवी की।
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