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Bijnor News: बालिका से दुष्कर्म में अभियुक्त को 20 साल के कारावास की सजा

Tue, 14 Jul 2026 12:39 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 14 Jul 2026 12:39 AM IST
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Accused sentenced to 20 years imprisonment for raping a girl
संवाद न्यूज एजेंसी
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बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कल्पना पांडेय ने सात साल की बालिका से दुष्कर्म में अभियुक्त दिलीप शाह को दोषी पाया है। जिसे 20 साल के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है।


एडीजीसी भालेंद्र राठौड़ ने बताया कि 10 मार्च 2024 को शहर कोतवाली में एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया कि उसकी सात साल की बेटी बकरी चराने के लिए बाग में जाती थी। इसी दौरान आरोपी दिलीप शाह उसे गन्ने के खेत में ले जाता और दुष्कर्म करता। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। बालिका ने अपने बयान में कहा था कि आरोपी ने उसके साथ गलत काम किया था। इस मामले में पुलिस ने प्राथमिक की दर्ज करने के बाद 24 मार्च 2024 को छेड़खानी, अश्लील हरकत और पॉक्सो एक्ट की धारा में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। अदालत ने सात मई को आरोप पत्र पर संज्ञान लिया और सुनवाई शुरू की। उधर ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस और मॉनिटरिंग सेल ने अदालत में मजबूत तरीके से पैरवी की और अभियोजन की कार्यवाही संपन्न कराई। जिसके चलते अदालत ने दिलीप शाह को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई।
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