फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त

जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त

Wed, 21 Mar 2018 11:16 PM IST
Updated Wed, 21 Mar 2018 11:16 PM IST
विज्ञापन
जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त
बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद ने जानलेवा हमले के आरोपी शहवाज उर्फ गुड्डू की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। शासकीय अधिवक्ता श्याम स्वरूप शर्मा के अनुसार सात फरवरी 2018 को मोहम्मद आदिल अपने भाई आमिर के साथ पेट्रोल डलवाकर अपने घर जा रहे थे। नगीना में डा. नसीम की दुकान के सामने बाइक सवार सज्जू, उवैस, मशरिब, शहवाज ने उन्हें रोक लिया। इसका विरोध करने पर चारों युवक नाराज हो गए। आरोप है कि सज्जू के उकसाने पर उवैस अंसारी ने उसके भाई आमिर पर तमंचे से गोली चला दी। गोली उसके पेट में लगी। जब आदिल ने अपने भाई को बचाने का प्रयास किया तो मशरिब ने गुप्ति से उस पर प्रहार किया। गोली की आवाज सुनकर वहां पर काफी लोग एकत्रित हो गए। उसके भाई को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उसे मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया। अदालत ने इस मामले में शामिल शहवाज की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed