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अश्लील फोटो वायरल करने वाले की जमानत याचिका निरस्त
Updated Sat, 29 Sep 2018 12:25 AM IST
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आरोपी की जमानत याचिका निरस्त
बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश तिवारी ने फेसबुक पर युवती के साथ फोटो वायरल करने वाले आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता महफूज चौधरी के अनुसार थाना नजीबाबाद की एक युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपनी मां के साथ फेसबुक चलाती है। स्योहारा निवासी आरोपी शानू उर्फ शाहनवाज ने 16 सितंबर 2018 को उसके फेसबुक एकाउंट पर किसी युवती के अश्लील फोटो के साथ उसका फोटो जोड़कर वायरल कर दिया। इससे उसे सामाजिक रूप से अपमानित होना पड़ा। जिस लड़की के फोटो उसके साथ जोड़कर डाले गए वह उसे जानती भी नहीं है। जिला शासकीय अधिवक्ता महफूज चौधरी ने बहस के दौरान कहा कि युवती के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए आरोपी शानू उर्फ शाहनवाज ने फोटो वायरल किए थे। जिल जज ने अपने आदेश में लिखा कि आरोपी के कृत्य से शिकायतकर्ता की समाज में बदनामी हुई है। उसकी सामाजिक स्थिति को ठेस पहुंची है। इस मामले में सूचना तंत्र का स्पष्ट दुरुपयोग हुआ है। जिला जज ने आरोपी शानू उर्फ शाहनवाज की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश तिवारी ने फेसबुक पर युवती के साथ फोटो वायरल करने वाले आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता महफूज चौधरी के अनुसार थाना नजीबाबाद की एक युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपनी मां के साथ फेसबुक चलाती है। स्योहारा निवासी आरोपी शानू उर्फ शाहनवाज ने 16 सितंबर 2018 को उसके फेसबुक एकाउंट पर किसी युवती के अश्लील फोटो के साथ उसका फोटो जोड़कर वायरल कर दिया। इससे उसे सामाजिक रूप से अपमानित होना पड़ा। जिस लड़की के फोटो उसके साथ जोड़कर डाले गए वह उसे जानती भी नहीं है। जिला शासकीय अधिवक्ता महफूज चौधरी ने बहस के दौरान कहा कि युवती के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए आरोपी शानू उर्फ शाहनवाज ने फोटो वायरल किए थे। जिल जज ने अपने आदेश में लिखा कि आरोपी के कृत्य से शिकायतकर्ता की समाज में बदनामी हुई है। उसकी सामाजिक स्थिति को ठेस पहुंची है। इस मामले में सूचना तंत्र का स्पष्ट दुरुपयोग हुआ है। जिला जज ने आरोपी शानू उर्फ शाहनवाज की जमानत याचिका निरस्त कर दी।