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जर्जर भवन में स्कूल चलाने की रोक को अदालत ने ठराया वैध

Wed, 04 Apr 2018 11:49 PM IST
Updated Wed, 04 Apr 2018 11:49 PM IST
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जर्जर भवन में स्कूल चलाने की रोक को अदालत ने ठराया वैध
जर्जर भवन में स्कूल चलाने की रोक को अदालत ने ठराया वैध
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बिजनौर।
एडीजे डा. पल्लवी अग्रवाल ने नगीना में अनवर अली के भवन में चल रहे विद्यालय के संचालन पर एसडीएम नगीना द्वारा लगाई गई रोक को बरकरार रखा है। कोर्ट ने माना है कि अनवर अली के जर्जर भवन में विद्यालय या अन्य गतिविधि चलाने पर एसडीएम द्वारा लगाई गई रोक सही है।

नगीना के मोहल्ला मुस्लिम कटेरा निवासी साजिद हुसैन एवं वासित हुसैन द्वारा एसडीएम नगीना के यहां सितंबर 2013 को दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि मुस्लिम कटेरा में स्थित दोमंजिला इमारत जर्जर व गिराऊ हालत में है। इसका आधा हिस्सा 28 अगस्त 2013 को गिर चुका है। बाकी हिस्सा भी जर्जर है। भवन के बराबर में मस्जिद है। इमारत से मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों व आने जाने वालों को खतरा है। यह भवन कभी भी गिर सकता है। इस पर एसडीएम ने तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवाई। तहसीलदार ने रिपोर्ट दी कि भवन जर्जर हालत में है। इसका कुछ हिस्सा गिर गया है। बाकी जर्जर है। इससे कभी भी जनहानि हो सकती है। इसमे किसी भी प्रकार की गतिविधि पर रोक लगाई जाती है। एसडीएम ने तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर भवन में चल रहे विद्यालय व अन्य गतिविधियों पर 30 सिंतबर 2013 को रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ अनवर अली द्वारा रिविजन जिला जज के यहां दाखिल किया गया था। इसमे कहा गया कि एसडीएम का आदेश गलत है। कहा कि विद्यालय में 300 बच्चे पढ़ते हैं। एसडीएम के आदेश को खारिज किया जाए। अपर जिला जज डा.पल्लवी अग्रवाल ने एसडीएम के आदेश को सही माना है।
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