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जाति प्रमाण पत्र को चुनौती का प्रत्यावेदन निरस्त

Tue, 08 May 2018 12:28 AM IST
Updated Tue, 08 May 2018 12:28 AM IST
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जाति प्रमाण पत्र को चुनौती का प्रत्यावेदन निरस्त
नजीबाबाद। जाति प्रमाण पत्र से संबंधित जिला स्क्रूटनी कमेटी ने नगर पंचायत साहनपुर के चेयरमैन मेहराज अहमद के जाति प्रमाण पत्र को खारिज किए जाने के प्रत्यावेदन को ठोस साक्ष्य न मिलने पर निरस्त कर दिया।
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नगर पंचायत साहनपुर के मोहल्ला नद्दाफान निवासी अहसान ने साहनपुर के चेयरमैन मेहराज अहमद के पिछड़ी जाति ठठेेरा से संबंधित जाति प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए उनके अध्यक्ष पद पर निर्वाचन को चुनौती दी थी। अहसान का तर्क था कि मेहराज सामान्य जाति से हैं। डीएम के निर्देशन में गठित जाति प्रमाण पत्र जांच समिति ने प्रकरण की जांच की। जांच कमेटी के एडीएम प्रशासन, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी और उप जिलाधिकारी नजीबाबाद द्वारा जांच में जाति प्रमाण पत्र को चुनौती देने वाले अहसान द्वारा मेहराज के सामान्य जाति का होने के संबंध में जनपद स्तरीय समिति को ठोस प्रमाण न देने की बात कही गई।
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डीएम के निर्देशन में जारी किए गए आदेश में जांच समिति ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका में 22 दिसंबर 2017 को दिए गए निर्णय के अनुपालन में अहसान के जाति प्रमाण पत्र को चुनौती देने वाले प्रत्यावेदन ठोस साक्ष्य न मिलने का तर्क देते हुए निस्तारित कर दिया। जिला कमेटी ने स्पष्ट किया कि मेहराज के सामान्य जाति का होने के बारे में अहसान द्वारा ठोस साक्ष्य न दे पाने पर मेहराज के जाति प्रमाण पत्र को खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है।
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जाति प्रमाण पत्र संबंधी प्रत्यावेदन पर निर्णय आने के बाद साहनपुर के चेयरमैन मेहराज अहमद ने अपने साथियों शाहनवाज खां, यासीन खां, मोहम्मद अशरफ, लतीफ अहमद, शकील अहमद मंसूरी के साथ जनपद स्तरीय कमेटी के निर्णय की क्षेत्रवासियों को जानकारी देते हुए खुशी मनाई।
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