{"_id":"5b50de804f1c1b45748b5e9b","slug":"61532026496-bijnor-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"दहेज हत्या में सास व पति की जमानत याचिचा निरस्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दहेज हत्या में सास व पति की जमानत याचिचा निरस्त
Updated Fri, 20 Jul 2018 12:24 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
दहेज हत्या में सास, पति की जमानत अर्जी निरस्त
अमर उजाला ब्यूरो
बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश तिवारी ने दहेज हत्या की दो अलग अलग घटनाओं में एक महिला सहित दो आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
शासकीय अधिवक्ता श्यामस्वरूप शर्मा के अनुसार थाना स्योहारा के गांव खलीलपुर निवासी टिंकू कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसकी बहन सर्वेश की शादी 2016 में पवन निवासी गांव कासमपुर थाना नहटौर से हुई थी। सर्वेश को कम दहेज लाने की बात कहकर प्रताड़ित किया जाता था। उस पर अतिरिक्त दहेज लाने के लिए दबाव बनाया जाता था। सर्वेश की उसके पति पवन, देवर रिंकू, जेठ होशियार सिंह, सुनील कुमार, सास विमला देवी ने आठ जून 2018 को हत्या कर दी। घटना की रिपोर्ट थाना नहटौर में दर्ज कराई। जिला जज ने इस मामले में सास विमला देवी की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
दूसरे मामले में थाना कोतवालीदेहात थाने के गांव राजोपुर सादात निवासी मदन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी पुत्री रुचिन की शादी गांव तकीपुर बेगा के मगनेश के साथ मई 2017 में की थी। शादी के बाद से ही उसकी बेटी को मगनेश, उसकी भाभी ममता देवी कम दहेज लाने की बात कहकर प्रताड़ित करते थे। 11 मार्च को उन्होंने रुचिन के साथ मारपीट की। इसके बाद रुचिन मायके आ गई। दहेज प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर रुचिन ने 17 मई 2018 को जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। उसे अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में उसने दम तोड़ दिया था।
े
27, 28 को जमा करें सदस्यता शुल्क
बिजनौर। जिला बार एसोसिएशन के मुख्य चुनाव अधिकारी वाजिद अली खान ने चुनाव कार्यक्रम में संशोधन किया है। नए सदस्य बनने एवं सदस्यता शुल्क जमा करने की संशोधित तिथि 27 व 28 जुलाई नियत की है। उन्होंने कहा कि इसके बाद कोई भी नया सदस्य नहीं बन पाएगा, न ही सदस्यता शुल्क जमा होगा।
विज्ञापन
कुलदीप सिंह
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश तिवारी ने दहेज हत्या की दो अलग अलग घटनाओं में एक महिला सहित दो आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
शासकीय अधिवक्ता श्यामस्वरूप शर्मा के अनुसार थाना स्योहारा के गांव खलीलपुर निवासी टिंकू कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसकी बहन सर्वेश की शादी 2016 में पवन निवासी गांव कासमपुर थाना नहटौर से हुई थी। सर्वेश को कम दहेज लाने की बात कहकर प्रताड़ित किया जाता था। उस पर अतिरिक्त दहेज लाने के लिए दबाव बनाया जाता था। सर्वेश की उसके पति पवन, देवर रिंकू, जेठ होशियार सिंह, सुनील कुमार, सास विमला देवी ने आठ जून 2018 को हत्या कर दी। घटना की रिपोर्ट थाना नहटौर में दर्ज कराई। जिला जज ने इस मामले में सास विमला देवी की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
दूसरे मामले में थाना कोतवालीदेहात थाने के गांव राजोपुर सादात निवासी मदन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी पुत्री रुचिन की शादी गांव तकीपुर बेगा के मगनेश के साथ मई 2017 में की थी। शादी के बाद से ही उसकी बेटी को मगनेश, उसकी भाभी ममता देवी कम दहेज लाने की बात कहकर प्रताड़ित करते थे। 11 मार्च को उन्होंने रुचिन के साथ मारपीट की। इसके बाद रुचिन मायके आ गई। दहेज प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर रुचिन ने 17 मई 2018 को जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। उसे अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में उसने दम तोड़ दिया था।
विज्ञापन
27, 28 को जमा करें सदस्यता शुल्क
बिजनौर। जिला बार एसोसिएशन के मुख्य चुनाव अधिकारी वाजिद अली खान ने चुनाव कार्यक्रम में संशोधन किया है। नए सदस्य बनने एवं सदस्यता शुल्क जमा करने की संशोधित तिथि 27 व 28 जुलाई नियत की है। उन्होंने कहा कि इसके बाद कोई भी नया सदस्य नहीं बन पाएगा, न ही सदस्यता शुल्क जमा होगा।
विज्ञापन
कुलदीप सिंह