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चैक बाउंस का आरोपी गोविंद कोर्ट में तलब
Updated Tue, 23 Jan 2018 11:41 PM IST
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चेक बाउंस का आरोपी गोविंद कोर्ट में तलब
बिजनौर। अतिरिक्त न्यायाधीश आरए कौशिक ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी मंडावर निवासी गोविंद कुमार को कोर्ट में सुनवाई के लिए बीस मार्च को तलब किया है। मंडावर मोहल्ला पटवारियान निवासी गौरव राजपूत ने कोर्ट में दर्ज शिकायत में कहा कि इसके पड़ोसी गोविंद कुमार ने अपने पिता की गंभीर बीमारी का हवाला देते हुए जून 2017 के प्रथम सप्ताह में 60 हजार रुपये उससे उधार लिए थे। बार-बार तकाजा करने पर उसने 6100 रुपये तो नगद लौटा दिए और शेष धनराशि 53900 रुपये का एक चेक उसे दिया था। यह चेक जब उसने बैंक में लगाया तो गोविंद के खाते में पैसा नहीं होने पर चैक बाउंस हो गया। कोर्ट में दर्ज वाद में गोविंद को चेक बाउंस के मामले में दंडित करने की मांग की गई है।
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बिजनौर। अतिरिक्त न्यायाधीश आरए कौशिक ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी मंडावर निवासी गोविंद कुमार को कोर्ट में सुनवाई के लिए बीस मार्च को तलब किया है। मंडावर मोहल्ला पटवारियान निवासी गौरव राजपूत ने कोर्ट में दर्ज शिकायत में कहा कि इसके पड़ोसी गोविंद कुमार ने अपने पिता की गंभीर बीमारी का हवाला देते हुए जून 2017 के प्रथम सप्ताह में 60 हजार रुपये उससे उधार लिए थे। बार-बार तकाजा करने पर उसने 6100 रुपये तो नगद लौटा दिए और शेष धनराशि 53900 रुपये का एक चेक उसे दिया था। यह चेक जब उसने बैंक में लगाया तो गोविंद के खाते में पैसा नहीं होने पर चैक बाउंस हो गया। कोर्ट में दर्ज वाद में गोविंद को चेक बाउंस के मामले में दंडित करने की मांग की गई है।