फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   चैक बाउंस का आरोपी गोविंद कोर्ट में तलब

चैक बाउंस का आरोपी गोविंद कोर्ट में तलब

Tue, 23 Jan 2018 11:41 PM IST
Updated Tue, 23 Jan 2018 11:41 PM IST
विज्ञापन
चैक बाउंस का आरोपी गोविंद कोर्ट में तलब
चेक बाउंस का आरोपी गोविंद कोर्ट में तलब
विज्ञापन

बिजनौर। अतिरिक्त न्यायाधीश आरए कौशिक ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी मंडावर निवासी गोविंद कुमार को कोर्ट में सुनवाई के लिए बीस मार्च को तलब किया है। मंडावर मोहल्ला पटवारियान निवासी गौरव राजपूत ने कोर्ट में दर्ज शिकायत में कहा कि इसके पड़ोसी गोविंद कुमार ने अपने पिता की गंभीर बीमारी का हवाला देते हुए जून 2017 के प्रथम सप्ताह में 60 हजार रुपये उससे उधार लिए थे। बार-बार तकाजा करने पर उसने 6100 रुपये तो नगद लौटा दिए और शेष धनराशि 53900 रुपये का एक चेक उसे दिया था। यह चेक जब उसने बैंक में लगाया तो गोविंद के खाते में पैसा नहीं होने पर चैक बाउंस हो गया। कोर्ट में दर्ज वाद में गोविंद को चेक बाउंस के मामले में दंडित करने की मांग की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed