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धर्म स्थलों पर लाउडस्पीकर मामले में प्रशासन ने कसी कमर, बृहस्पतिवार को थाने में ोहोने वाली बैठक में प्रारूप व प्रक्रिया पर होगी

Thu, 11 Jan 2018 12:01 AM IST
Updated Thu, 11 Jan 2018 12:01 AM IST
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धर्म स्थलों पर लाउडस्पीकर मामले में प्रशासन ने कसी कमर, बृहस्पतिवार को थाने में ोहोने वाली बैठक में प्रारूप व प्रक्रिया पर होगी
लाउडस्पीकर लगाने वाले धर्मस्थल चिह्नित
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चांदपुर/नूरपुर (बिजनौर)। धर्मस्थलों और सार्वजनिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों पर शासन के निर्देश को अमल में लाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। बृहस्पतिवार को थाने में धर्म स्थलों के पदाधिकारियों और ग्रामीणों के साथ अनुमति फार्म के प्रारूप और प्रक्रिया पर चर्चा होगी।
कोतवाली निरीक्षक शैलेंद्र प्रताप गौतम ने बताया कि नगर, गांव में ऐसे स्थल चिह्नित किए जा रहे हैं, जहां लाउडस्पीकर पर विवाद होता रहा है। उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार दोपहर दो बजे थाने में धर्म स्थलों के पदाधिकारियों, ग्रामीणों की बैठक होगी। इसमें शासन के निर्देश के तहत अनुमति लेने के लिए क्या प्रारूप है और इसकी क्या प्रक्रिया है के बारे में चर्चा की जाएगी। निर्धारित प्रारूप के तहत प्रक्रिया पूरी कर अनुमति दी जाएगी। 15 जनवरी तक अनुमति देने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा।
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उधर, नूरपुर में बुधवार को थाने मंदिरों के पुजारियों, प्रबंधक, मस्जिदों के मुतवल्लियों की बैठक हुई। जिसमें नायब तहसीलदार नवनीत गोयल, सीओ चांदपुर अंशु जैन ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में 15 जनवरी तक धर्म स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों की अनुमति जरूरी है। परमिशन केवल सुबह छह बजे से रात दस बजे तक के लिए ही होगी। वैवाहिक कार्यक्रमों आदि में लाउडस्पीकर एवं डीजे आदि के इस्तेमाल करने के लिए भी परमिशन जरूरी होगी।
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पुलिस ने मस्जिद और प्रबंधकों का ब्यौरा जुटाया
नींदडू़। पुलिस ने बुधवार को कस्बे की जामा मस्जिद, मस्जिद जीनतुल इस्लाम, मस्जिद अकसा समेत कई मस्जिदों में जाकर इमामों और प्रबंधकों के नाम तथा मोबाइल नंबर नोट किए। जामा मस्जिद के इमाम मौलवी अबरार अहमद कासमी के मुताबिक माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए सभी धार्मिक स्थलों के जिम्मेदार लोगों को निर्धारित तिथि 15 जनवरी से पूर्व लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति हासिल करनी चाहिए। ऐसा न करने पर 20 जनवरी के बाद मस्जिद और मंदिरों से लाउडस्पीकर हटा दिए जाएंगे।
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