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बलात्कार में सहयोग के आरोपी की जमानत निरस्त
Updated Wed, 21 Feb 2018 12:08 AM IST
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दुष्कर्म में सहयोग करने वाले की जमानत निरस्त
बिजनौर। कार्यवाहक सत्र न्यायाधीश राजीव शर्मा ने छेड़छाड़ और दुष्कर्म में सहयोग देने के आरोपी युवक आदिल की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। थाना मंडावर के एक ग्राम निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसकी लड़की नौ जनवरी 2018 को दो अन्य के साथ दवाई लेने बिजनौर आ रही थी। जब वह ग्राम पेदा के निकट पहुंचे तो कार से आए तीन व्यक्तियों लड़की से छेड़छाड़ की और उसे जंगल में ले जाकर बलात्कार किया। पुलिस जांच में यह आया कि जिस समय आदिल के दो साथियों ने गन्ने के खेत में लड़की से बलात्कार किया तो आदिल घटना स्थल के पास कार के साथ मौजूद था। कोर्ट ने इस मामले में आदिल की सक्रिय भूमिका को देखते हुए उसकी जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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बिजनौर। कार्यवाहक सत्र न्यायाधीश राजीव शर्मा ने छेड़छाड़ और दुष्कर्म में सहयोग देने के आरोपी युवक आदिल की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। थाना मंडावर के एक ग्राम निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसकी लड़की नौ जनवरी 2018 को दो अन्य के साथ दवाई लेने बिजनौर आ रही थी। जब वह ग्राम पेदा के निकट पहुंचे तो कार से आए तीन व्यक्तियों लड़की से छेड़छाड़ की और उसे जंगल में ले जाकर बलात्कार किया। पुलिस जांच में यह आया कि जिस समय आदिल के दो साथियों ने गन्ने के खेत में लड़की से बलात्कार किया तो आदिल घटना स्थल के पास कार के साथ मौजूद था। कोर्ट ने इस मामले में आदिल की सक्रिय भूमिका को देखते हुए उसकी जमानत याचिका निरस्त कर दी।