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चंदन तसकरों की जमानत याचिका निरस्त की
Updated Thu, 04 Jan 2018 11:57 PM IST
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चंदन तस्करों को नहीं मिली जमानत
बिजनौर। स्पेशल जज वेदपाल सिंह ने चंदन तस्करी में पकड़े गए तीन आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। वन विभाग के अधिवक्ता विनीत किशोर शर्मा के अनुसार रेहड़ पुलिस ने चंदन की तस्करी करते हुए राजवंत, जसविंदर सिंह, इरशाद निवासी तुमड़िया डाम थाना रामनगर जिला नैनीताल को गिरफ्तार किया था। इनके पास से आरी, चंदन के तीन पेड़ों की बरामदगी हुई थी। कोर्ट ने इस मामले को अत्यंत गंभीर प्रवृत्ति का मानते हुए तीनों आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। उधर, शासकीय अधिवक्ता पंकज चौहान के अनुसार कोर्ट ने ग्राम मेवा नवादा के राशन डीलर तौफीक की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। तौफिक पर राशनकार्ड धारकों के डबल राशन कार्ड बनाकर सरकारी खाद्यान्न गलत तरीके से प्राप्त कर कालाबाजारी का आरोप लगाया था।
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बिजनौर। स्पेशल जज वेदपाल सिंह ने चंदन तस्करी में पकड़े गए तीन आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। वन विभाग के अधिवक्ता विनीत किशोर शर्मा के अनुसार रेहड़ पुलिस ने चंदन की तस्करी करते हुए राजवंत, जसविंदर सिंह, इरशाद निवासी तुमड़िया डाम थाना रामनगर जिला नैनीताल को गिरफ्तार किया था। इनके पास से आरी, चंदन के तीन पेड़ों की बरामदगी हुई थी। कोर्ट ने इस मामले को अत्यंत गंभीर प्रवृत्ति का मानते हुए तीनों आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। उधर, शासकीय अधिवक्ता पंकज चौहान के अनुसार कोर्ट ने ग्राम मेवा नवादा के राशन डीलर तौफीक की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। तौफिक पर राशनकार्ड धारकों के डबल राशन कार्ड बनाकर सरकारी खाद्यान्न गलत तरीके से प्राप्त कर कालाबाजारी का आरोप लगाया था।