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Bijnor News: बिजनौर - नाबालिग से दुष्कर्म में बीस साल के कारावास की सजा
Thu, 04 May 2023 12:35 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
Updated Thu, 04 May 2023 12:35 AM IST
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- पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दो लाख रुपये प्रदान किए जाने की संस्तुति
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पारुल जैन ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने का दोषी पाते हुए अचल उर्फ छोटू को बीस साल के कारावास और 26 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में 23 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने लैंगिक अपराधों में बालकों के संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दो लाख रुपये प्रदान किए जाने की संस्तुति की है।
शासकीय अधिवक्ता भालेंद्र राठौड़ के अनुसार शेरकोट के रहने वाले एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया कि वह 14 अक्तूबर 2018 को वह अपनी लड़की की निशानी देने गया था, उस दौरान उसकी 14 वर्षीय बेटी को अचल उर्फ छोटू बहला फुसलाकर ले गया। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने पीड़िता को बरामद किया। पीड़िता ने बताया कि उसे कमरे में बंद रखते हुए कमरे में दुष्कर्म किया गया। कोर्ट ने इस मामले में अपने आदेश में कहा है कि रोज लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसके जीवन को कलंकित किया गया है। लड़की के पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया गया है। कोर्ट ने दुष्कर्म करने वाले अचल उर्फ छोटू को दोषी पाते हुए बीस साल के कारावास की सजा सुनाई है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पारुल जैन ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने का दोषी पाते हुए अचल उर्फ छोटू को बीस साल के कारावास और 26 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में 23 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने लैंगिक अपराधों में बालकों के संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दो लाख रुपये प्रदान किए जाने की संस्तुति की है।
शासकीय अधिवक्ता भालेंद्र राठौड़ के अनुसार शेरकोट के रहने वाले एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया कि वह 14 अक्तूबर 2018 को वह अपनी लड़की की निशानी देने गया था, उस दौरान उसकी 14 वर्षीय बेटी को अचल उर्फ छोटू बहला फुसलाकर ले गया। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने पीड़िता को बरामद किया। पीड़िता ने बताया कि उसे कमरे में बंद रखते हुए कमरे में दुष्कर्म किया गया। कोर्ट ने इस मामले में अपने आदेश में कहा है कि रोज लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसके जीवन को कलंकित किया गया है। लड़की के पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया गया है। कोर्ट ने दुष्कर्म करने वाले अचल उर्फ छोटू को दोषी पाते हुए बीस साल के कारावास की सजा सुनाई है।
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