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हत्याकांड में आरोपी की जमानत याचिका निरस्त
Updated Thu, 15 Nov 2018 12:49 AM IST
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हत्यारोपी की जमानत याचिका निरस्त
बिजनौर। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायधीश संजीव पांडेय ने गजेंद्र हत्याकांड में आरोपी बॉबी की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
जिला शासकीय अधिवक्ता महफूज चौधरी के अनुसार थाना कोतवालीदेहात के गांव पमड़ावली निवासी धर्मवीर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 23 जुलाई 2018 को रात करीब नौ बजे वे अपने बेटे योगेंद्र के साथ जंगल से घर वापस जा रहे थे। गांव में घुसते ही हरिजनों की बस्ती के पास संसार सिंह के बेटों नृपेंद्र व मनोज तथा राजेंद्र सिंह के बेटों विपिन व बॉबी ने उन्हें घेर लिया और उनसे गाली गलौच करने लगे। तमंचों से गोली मारकर गजेंद्र की हत्या कर दी। उन्होंने तमंचे की बट से धर्मवीर से भी मारपीट की जिससे वह भी घायल हो गया। कार्रवाई करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी बॉबी उर्फ अखिलेश की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
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बिजनौर। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायधीश संजीव पांडेय ने गजेंद्र हत्याकांड में आरोपी बॉबी की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
जिला शासकीय अधिवक्ता महफूज चौधरी के अनुसार थाना कोतवालीदेहात के गांव पमड़ावली निवासी धर्मवीर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 23 जुलाई 2018 को रात करीब नौ बजे वे अपने बेटे योगेंद्र के साथ जंगल से घर वापस जा रहे थे। गांव में घुसते ही हरिजनों की बस्ती के पास संसार सिंह के बेटों नृपेंद्र व मनोज तथा राजेंद्र सिंह के बेटों विपिन व बॉबी ने उन्हें घेर लिया और उनसे गाली गलौच करने लगे। तमंचों से गोली मारकर गजेंद्र की हत्या कर दी। उन्होंने तमंचे की बट से धर्मवीर से भी मारपीट की जिससे वह भी घायल हो गया। कार्रवाई करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी बॉबी उर्फ अखिलेश की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।