फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   1.25 years in check bounce, fine of 6.2 lakhs

Bijnor News: चेक बाउंस में सवा साल की सजा, 6.2 लाख का जुर्माना

Fri, 19 May 2023 12:36 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर Updated Fri, 19 May 2023 12:36 AM IST
विज्ञापन
1.25 years in check bounce, fine of 6.2 lakhs
- भरत विहार कॉलोनी निवासी रवि कुमार के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। एडिशनल कोर्ट के न्यायाधीश आरए कौशिक ने चेक बाउंस के मामले में दोषी पाते हुए सुदेश कुमार को एक वर्ष तीन माह के कारावास और छह लाख 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना राशि वसूल होने पर क्षतिपूर्ति के रूप में छह लाख रुपये परिवादी रवि कुमार को दिए जाने व 20 हजार रुपये राज्य सरकार के खाते में जमा किए जाने के आदेश दिए हैं।

बिजनौर की भरत विहार कॉलोनी निवासी रवि कुमार ने कोर्ट में दाखिल परिवाद में कहा था कि बिजनौर की साकेत कॉलोनी, सिविल लाइन द्वितीय निवासी सुदेश कुमार ने जनवरी 2017 के प्रथम सप्ताह में अपनी आवश्यकता के लिए उससे 10 लाख रुपये उधार लिए थे। छह माह में वापस करने का वादा किया था। उधार ली गई धनराशि वापस नहीं की एवं आंशिक भुगतान के रूप में चार लाख रुपये का चेक उसे दिया और शेष राशि शीघ्र वापस करने को कहा। उसने यह चेक एसबीआई के अपने खाते में लगाया।
विज्ञापन

जो खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने से बाउंस हो गया। नोटिस दिए जाने के बाद भी उसने चेक धनराशि का भुगतान नहीं किया। इस मामले में अदालत ने सुदेश कुमार को चेक बाउंस होने का दोषी पाते हुए सजा सुनाई। सजा सुनाते वक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण सुदेश कुमार के गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। पुलिस अधीक्षक से वारंट की तामील कराने के लिए कहा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed