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महिला से गैंगरेप के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त
Updated Fri, 14 Sep 2018 12:31 AM IST
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महिला से गैंगरेप के आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त
बिजनौर। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव पांडेय ने महिला के अपहरण, गैंगरेप के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। शासकीय अधिवक्ता महफूज चौधरी के अनुसार थाना नूरपुर के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 12 जून 2018 को उसकी पुत्रवधू घर की निचली मंजिल पर सो रही थी। थाना नूरपुर के गांव कुंडा बलदाना निवासी आबिद व रिजवान रात करीब एक बजे उसके घर पर आए और मुंह भींचकर उसकी पुत्रवधू को मोटरसाइकिल पर बैठाकर जबरन ले गए। गांव वालों ने पीछा करते रात में ही करीब डेढ़ बजे आबिद को बाइक सहित पकड़ लिया और उसकी पुत्रवधू को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाया। रिजवान अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। महिला ने कोर्ट में दिए अपने बयान में कहा कि अपहरण के बाद अपहरणकर्ताओं ने उसके साथ दुष्कर्म किया। कोर्ट ने इस मामले में आरोपी आबिद की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।
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बिजनौर। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव पांडेय ने महिला के अपहरण, गैंगरेप के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। शासकीय अधिवक्ता महफूज चौधरी के अनुसार थाना नूरपुर के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 12 जून 2018 को उसकी पुत्रवधू घर की निचली मंजिल पर सो रही थी। थाना नूरपुर के गांव कुंडा बलदाना निवासी आबिद व रिजवान रात करीब एक बजे उसके घर पर आए और मुंह भींचकर उसकी पुत्रवधू को मोटरसाइकिल पर बैठाकर जबरन ले गए। गांव वालों ने पीछा करते रात में ही करीब डेढ़ बजे आबिद को बाइक सहित पकड़ लिया और उसकी पुत्रवधू को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाया। रिजवान अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। महिला ने कोर्ट में दिए अपने बयान में कहा कि अपहरण के बाद अपहरणकर्ताओं ने उसके साथ दुष्कर्म किया। कोर्ट ने इस मामले में आरोपी आबिद की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।