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Bijnor News: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म में 10 साल की सजा
Wed, 12 Jul 2023 12:41 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
Updated Wed, 12 Jul 2023 12:41 AM IST
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बिजनौर। विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट प्रकाशचंद्र शुक्ला ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण व दुष्कर्म का दोषी पाते हुए विकास को 10 वर्ष के कारावास व एक लाख 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से एक लाख रुपये प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए हैं।
शासकीय अधिवक्ता योगेंद्र सिंह के अनुसार थाना नांगल के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 22 जनवरी 2020 की दोपहर को उसकी 15 वर्षीय लड़की घर पर अकेली थी। उसकी पुत्री को विकास बहला फुसलाकर अपने साथ कहीं ले गया। उसने जब विकास की मां से लड़की को वापस बुलाने के लिए कहा तो उसकी मां ने धमकी दी कि तेरी लड़की अब वापस नहीं आएगी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज होने के बाद इस मामले में लड़की को बरामद किया और लड़की के बयानों के आधार पर नाबालिग लड़की के अपहरण व दुष्कर्म के आरोप में चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद विकास निवासी गांव ढोलापुरी थाना नांगल को अपहरण व दुष्कर्म का दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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शासकीय अधिवक्ता योगेंद्र सिंह के अनुसार थाना नांगल के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 22 जनवरी 2020 की दोपहर को उसकी 15 वर्षीय लड़की घर पर अकेली थी। उसकी पुत्री को विकास बहला फुसलाकर अपने साथ कहीं ले गया। उसने जब विकास की मां से लड़की को वापस बुलाने के लिए कहा तो उसकी मां ने धमकी दी कि तेरी लड़की अब वापस नहीं आएगी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज होने के बाद इस मामले में लड़की को बरामद किया और लड़की के बयानों के आधार पर नाबालिग लड़की के अपहरण व दुष्कर्म के आरोप में चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद विकास निवासी गांव ढोलापुरी थाना नांगल को अपहरण व दुष्कर्म का दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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