फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   10 years imprisonment for rape convict

दुष्कर्म के दोषी को दस साल का कारावास

Tue, 14 Sep 2021 11:38 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 14 Sep 2021 11:38 PM IST
विज्ञापन
10 years imprisonment for rape convict
दुष्कर्म के दोषी को दस साल का कारावास
विज्ञापन

बिजनौर। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश योगेश कुमार ने घर में घुसकर एक महिला से दुष्कर्म करने के आरोपी आसिफ को दस वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता मुकुल राठौड़ के अनुसार थाना हीमपुरदीपा की एक युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उस पर आसिफ बुरी नजर रखता था। इसकी शिकायत उसके परिवार वालों ने आसिफ के घरवालों से की थी। तब आसिफ ने अपनी गलती मानी थी और आइंदा ऐसी गलती न करने का भरोसा दिया था। आसिफ इस बात को लेकर उससे नाराज रहने लगा और बदला लेने की फिराक में रहने लगा। 25 अगस्त 2018 को जब उसके घरवाले जंगल गए थे और युवती घर पर अकेली थी तब मौका पाकर आसिफ उसके घर में चाकू लेकर घुस आया और चाकू का डर दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी से बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। उसने यह बात अपने माता पिता को बताई। अदालत ने इस मामले में आसिफ को धारा 376, 452, 506 आईपीसी के अंतर्गत दोषी पाते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed