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दुष्कर्म के दोषी को दस साल का कारावास
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दुष्कर्म के दोषी को दस साल का कारावास
बिजनौर। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश योगेश कुमार ने घर में घुसकर एक महिला से दुष्कर्म करने के आरोपी आसिफ को दस वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता मुकुल राठौड़ के अनुसार थाना हीमपुरदीपा की एक युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उस पर आसिफ बुरी नजर रखता था। इसकी शिकायत उसके परिवार वालों ने आसिफ के घरवालों से की थी। तब आसिफ ने अपनी गलती मानी थी और आइंदा ऐसी गलती न करने का भरोसा दिया था। आसिफ इस बात को लेकर उससे नाराज रहने लगा और बदला लेने की फिराक में रहने लगा। 25 अगस्त 2018 को जब उसके घरवाले जंगल गए थे और युवती घर पर अकेली थी तब मौका पाकर आसिफ उसके घर में चाकू लेकर घुस आया और चाकू का डर दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी से बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। उसने यह बात अपने माता पिता को बताई। अदालत ने इस मामले में आसिफ को धारा 376, 452, 506 आईपीसी के अंतर्गत दोषी पाते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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बिजनौर। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश योगेश कुमार ने घर में घुसकर एक महिला से दुष्कर्म करने के आरोपी आसिफ को दस वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता मुकुल राठौड़ के अनुसार थाना हीमपुरदीपा की एक युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उस पर आसिफ बुरी नजर रखता था। इसकी शिकायत उसके परिवार वालों ने आसिफ के घरवालों से की थी। तब आसिफ ने अपनी गलती मानी थी और आइंदा ऐसी गलती न करने का भरोसा दिया था। आसिफ इस बात को लेकर उससे नाराज रहने लगा और बदला लेने की फिराक में रहने लगा। 25 अगस्त 2018 को जब उसके घरवाले जंगल गए थे और युवती घर पर अकेली थी तब मौका पाकर आसिफ उसके घर में चाकू लेकर घुस आया और चाकू का डर दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी से बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। उसने यह बात अपने माता पिता को बताई। अदालत ने इस मामले में आसिफ को धारा 376, 452, 506 आईपीसी के अंतर्गत दोषी पाते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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