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Bhadohi News: नाबालिग से छेड़खानी मामले में दो को तीन साल कारावास

Wed, 29 Nov 2023 12:48 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 29 Nov 2023 12:48 AM IST
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Two sentenced to three years imprisonment for molesting a minor
ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो श्रीमती मधु डोगरा की अदालत ने नाबालिग से छेड़खानी मामले में दो दोषियों को तीन-तीन साल कारावास एवं 25-25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। चार साल पुराने मामले में कोर्ट ने मंगलवार को निर्णय सुनाया।
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अभियोजन के मुताबिक चार सितंबर 2019 को पीड़िता ने प्रार्थना पत्र भदोही कोतवाली में दिया कि वह आईस्क्रीम लेने घर से जा रही थी कि रास्ते में मंगरू और अमन सोनकर ने उसका मुंह दबाकर बाइक पर बिठाया। उसके बाद अज्ञात स्थान पर लेकर गए। जहां दोनों ने बलात्कार की कोशिश किए। विरोध करने पर मारपीट भी की गई। इसके बाद दोनों पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद परिजनों ने मामले के बारे में पूछा तो आपबीती बताई। पुलिस ने छेड़खानी, मारपीट, धमकी, अपरहण एवं पाॅक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। जहां दोनों पक्षों के तर्क एवं बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को धमकी, मारपीट, छेड़खानी और पाॅक्सो में दोष सिद्ध पाया। इसमें कई मुकदमों में छह माह से लेकर दो साल तक सजा मुकर्रर की गई, जबकि पाॅक्सो एक्ट में तीन-तीन साल कारावास की सजा एवं जुर्माना लगाया है। इसके जजामधु डोगरा की अदालत ने नाबालिग के अपहरण मामले में दोषी को 19 महीने की सजा एवं 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक छह जुलाई 2021 को वादी मुकदमा पीड़िता के पिता ने दुर्गागंज थाना में तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसकी बेटी अचानक गायब हो गई। खोजबीन के बाद भी पता नहीं चल सका। जिस पर पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के दौरान आरोपी कृष्णा सिंह उर्फ चंचल निवासी सरायहोला दुर्गागंज के विरूद्ध अपहरण, जबरदस्ती शादी का झांसा देने एवं नाबालिग के साथ बलात्कार का आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। साक्ष्य के आधार पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने कृष्णा सिंह को अपहरण का दोषी पाया और उसे 19 महीने की साधारण कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद मधु डोगरा की अदालत ने नाबालिग के अपहरण मामले में दोषी को 19 महीने की सजा एवं 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक छह जुलाई 2021 को वादी मुकदमा पीड़िता के पिता ने दुर्गागंज थाना में तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसकी बेटी अचानक गायब हो गई। खोजबीन के बाद भी पता नहीं चल सका। जिस पर पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के दौरान आरोपी कृष्णा सिंह उर्फ चंचल निवासी सरायहोला दुर्गागंज के विरूद्ध अपहरण, जबरदस्ती शादी का झांसा देने एवं नाबालिग के साथ बलात्कार का आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। साक्ष्य के आधार पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने कृष्णा सिंह को अपहरण का दोषी पाया और उसे 19 महीने की साधारण कारावास की सजा सुनाई। दोनों मामलों में अभियोजन पक्ष की ओर से बहस-पैरवी विशेष लोक अभियोजक पाक्सो डॉ. अश्वनी कुमार मिश्रा ने की।
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