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Bhadohi News: गैर इरादतन हत्या के दो दोषियों को दस साल का कारावास
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ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश दुर्गेश ने बुधवार को गैर इरादतन हत्या के दो दोषियों को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों पर एक लाख 21 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। कोर्ट ने 2019 में भूमि विवाद को लेकर हत्या के मामले में फैसला सुनाया है।
औराई कोतवाली के नारायणपुर निवासी शिवकुमारी देवी ने 14 मार्च 2019 को शिकायत की थी कि आरोपी उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे थे। जब उनके पति लालजी पटेल ने विरोध किया, तो आरोपियों ने उन्हें जमीन पर पटका और गला दबा दिया। इससे लालजी पटेल की मौत हो गई। आरोपियों ने शिवकुमारी देवी, उनकी बेटियों उर्मिला और रीमा को भी पीटा। उन्होंने देवर कमलेश को भी मारा।
वहीं पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने इस मामले में जयशंकर उर्फ मंटू और वीरेंद्र उर्फ बबलू निवासी नारायणपुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया। जिस पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया। कोर्ट ने दोनों को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। वहीं एक लाख 21 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न चुकाने पर उन्हें एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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औराई कोतवाली के नारायणपुर निवासी शिवकुमारी देवी ने 14 मार्च 2019 को शिकायत की थी कि आरोपी उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे थे। जब उनके पति लालजी पटेल ने विरोध किया, तो आरोपियों ने उन्हें जमीन पर पटका और गला दबा दिया। इससे लालजी पटेल की मौत हो गई। आरोपियों ने शिवकुमारी देवी, उनकी बेटियों उर्मिला और रीमा को भी पीटा। उन्होंने देवर कमलेश को भी मारा।
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वहीं पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने इस मामले में जयशंकर उर्फ मंटू और वीरेंद्र उर्फ बबलू निवासी नारायणपुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया। जिस पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया। कोर्ट ने दोनों को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। वहीं एक लाख 21 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न चुकाने पर उन्हें एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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