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Bhadohi News: नाबालिग से अप्राकृतिक दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, एक लाख 10 हजार का लगा जुर्माना

Thu, 02 May 2024 12:32 PM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, भदोही
अमर उजाला नेटवर्क, भदोही Published by: अमन विश्वकर्मा Updated Thu, 02 May 2024 12:32 PM IST
सार

Bhadohi News: नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) की अदालत में आरोप पत्र प्रेषित किया था। जज ने साक्ष्यों के आधार पर गोलू शाह को दोषी पाया और अपना फैसला सुनाया।

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Twenty years imprisonment in case of unnatural molestation of minor in Bhadohi
विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) ने - फोटो : ANI

विस्तार

विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) मधु डोंगरा की अदालत ने नाबालिग से अप्राकृतिक दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर एक लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अश्वनी मिश्रा ने बताया कि नाबालिग पीड़ित के पिता ने 30 नवंबर 2023 को ऊंज थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में पीड़ित के पिता ने बताया था कि 12 वर्षीय बेटा घर के बगल में नहर में मछली पकड़ रहा था। इस बीच गोधना निवासी गोलू शाह बेटे को बहला-फुसलाकर नगर के किनारे में झाड़ियों में ले गया और उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म कर वीडियो बना लिया।
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नाबालिग को धमकी दी थी कि किसी को बताओगे तो जान से मार देंगे।

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