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छेड़खानी के छोषी को तीन साल कारावास

Thu, 25 Nov 2021 07:33 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 25 Nov 2021 07:33 PM IST
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Three years imprisonment for molestation
ज्ञानपुर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाक्सो की अदालत ने नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। घटना के मुताबिक औराई थानाक्षेत्र की एक नाबालिग ने आरोप लगाया था कि वह कक्षा 10वीं की छात्रा है। कवि गौतम नाम का लड़का उसका पीछा करता और अश्लील बात करता। पुलिस ने पाक्सो समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। गवाहों के बयान सुनने के बाद न्यायाधीश सभाजीत यादव ने दोषी कवि गौतम को तीन साल की सजा सुनाई।
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