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Bhadohi News: 11 साल पुराने मामले में मारपीट के दोषी को तीन साल की सजा

Thu, 02 Apr 2026 12:47 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 02 Apr 2026 12:47 AM IST
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Three-year sentence for the person guilty of assault in an 11-year-old case
ज्ञानपुर। जिला जज अखिलेश दुबे की अदालत ने बुधवार को मारपीट के दोषी को तीन साल के कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने साल 2015 के मामले में 11 साल बाद फैसला सुनाते हुए दोषी पर छह हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। भदोही कोतवाली के कनकापुर निवासी सुनील कुमार यादव ने 21 जून, 2015 को कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। आरोप लगाया कि रात आठ बजे विपक्षी सभाजीत यादव निवासी कनकापुर उनके खेत में जबरदस्ती मड़हा लगाने लगे। उनके पिता ने मना किया तो विपक्षी सभाजीत यादव, कमलेश यादव, राजितराम यादव अपशब्द कहते हुए मारपीट करने लगे। पुलिस ने मामले में तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। जिला जज अखिलेश दुबे ने मारपीट के मामले में सभाजीत को दोषी पाया। तीन साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई। वहीं, छह हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
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लापरवाही से वाहन चलाने के दोषी पर 1500 का लगा अर्थदंड

ज्ञानपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायाधीश आशीष कुमार सिंह ने बुधवार को लापरवाही से वाहन चलाने के दोषी को 1500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। मिर्जापुर जिले के चुनार थाना क्षेत्र के खमहवा जयती निवासी बिजेंद्र प्रसाद पर औराई पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
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