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Bhadohi News: लोक सेवक को चोट पहुंचाने के तीन दोषियों को एक साल की सजा

Fri, 09 Jan 2026 12:08 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 09 Jan 2026 12:08 AM IST
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Three culprits who injured a public servant sentenced to one year
ज्ञानपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आनंद मिश्र की न्यायालय ने लोक सेवक को उसके कर्तव्य से रोकने, चोट पहुंचाने व आपराधिक धमकी देने के मामले में सुनवाई करते हुए जोगिनका व कठौता, गाेपीगंज निवासी तीन दोषियों को एक-एक साल कारावास व 19 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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जोगिनका के प्रमोद सिंह उर्फ भंवर, सुरेश सिंह उर्फ गब्बर व कठौता निवासी डिंपल उर्फ विवेक सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया था। विवेचना व साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपितों के विरुद्ध आरोप पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में पेश किया।
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न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए तीनों को दोषी पाया। प्रमोद, डिंपल, सुरेश को एक वर्ष कारावास और 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं, धारा 353 में 09 महीने कारावास और 8 हजार का अर्थदंड लगाया। धारा 323 में एक महीने का कारावास व पांच सौ का जुर्माना, धारा 506 एक महीने का कारावास, पांच सौ रुपये का अर्थदंड लगाया। संवाद
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