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पूर्व विधायक के भतीजे की तीन शस्त्र लाइसेंस निरस्त

Sun, 20 Nov 2022 05:00 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 20 Nov 2022 05:00 AM IST
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Three arms license of former MLA's nephew canceled
ज्ञानपुर। सपा व निषाद पार्टी के पूर्व विधायक विजय मिश्र और उनके कुनबे पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। शनिवार को पूर्व विधायक के भतीजे मनीष मिश्र के तीन शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। जिला मजिस्ट्रेट गौरांग राठी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। मनीष के खिलाफ गैंगस्टर, हत्या, अपहरण, दुष्कर्म, जालसाजी सहित 21 मुकदमे दर्ज हैं।
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जिला प्रशासन पूर्व विधायक और परिजनों की अपराध से अर्जित संपत्ति भी कुर्क कर रहा है। शुक्रवार को जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने विजय मिश्र के बेटे-बहू और समधी के नाम से खरीदी गई करोड़ों की जमीन कुर्क करने का आदेश दिया था। शनिवार को जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने पूर्व विधायक के भतीजे मनीष मिश्र निवासी कौलापुर, गोपीगंज के नाम से स्वीकृत तीन शस्त्र राइफल, रिवाल्वर और डीबीबीएल के लाइसेंस निरस्त कर दिए। मनीष मिश्र लूट व हत्या के मामले में वाराणसी जेल में बंद है। उसके विरुद्ध भदोही, वाराणसी के अलावा महाराष्ट्र राज्य में लूट, हत्या, सामूहिक दुष्कर्म, गैंगस्टर, एनएसए व धोखाधड़ी के मामलों में कुल 21 मुकदमे दर्ज हैं। जबकि पूर्व विधायक विजय मिश्र आगरा जेल में निरुद्ध है। पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि पूर्व विधायक के भतीजे के तीन शस्त्र लाइसेंस जिला मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश के बाद निरस्त कर दिए गए। विधायक की आपराधिक कृत्यों से अर्जित संपत्ति के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।
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