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Bhadohi News: एसआई को टक्कर मारने के दोषियों को दो-दो साल का कारावास

Sun, 18 Oct 2026 01:36 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:36 AM IST
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Those guilty of hitting an SI sentenced to two years' imprisonment each
ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश दुर्गेश की अदालत ने ड्यूटीरत उप निरीक्षक श्याम बिहारी यादव को एसयूवी से टक्कर मारने के दोषी दो युवकों को दो-दो साल के कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। सात साल पुराने मामले में अदालत ने फैसला सुनाया।
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दुर्गागंज पुलिस ने 15 मार्च 2019 को प्राथमिकी दर्ज की। इसमें कहा गया कि मनीडीह के पास पुलिस टीम द्वारा वाहनों की जांच के दौरान काले रंग की एक्सयूवी 500 वाहन को रोकने का प्रयास किया गया। इस पर गाड़ी में सवार आरोपी गुलाब जायसवाल और अनिल जायसवाल ने पुलिस की जांच से बचने के लिए उपनिरीक्षक श्याम बिहारी यादव को गाड़ी से धक्का मार दिया। इससे वह घायल हो गए। इसके बाद दोनों वाहन सहित भाग गए। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। दोनो पक्षों की तरफ से बहस की गई। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने गुलाब जायसवाल और अनिल जायसवाल को धारा 332 सह पठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता का दोषी मानते हुए दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। जुर्माने की धनराशि अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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