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मतदान कार्मिकों को पढ़ाया आचार संहिता का पाठ
bhadohi hindi news
Updated Thu, 02 Mar 2017 06:30 PM IST
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ईवीएम
- फोटो : amar ujala
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विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज में मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण में बृहस्पतिवार को ज्ञानपुर के प्रेक्षक एच दिलीप सिंह ने पीठासीन अधिकारियों और कार्मिकों को आचार संहिता का पाठ पढ़ाया। कहा कि पीठासीन और मतदान कार्मिकों की जिम्मेदारी मतदान के दिन अहम होती है। ईमानदारी पूर्वक सभी अपनी जिम्मेदारी का निवर्हन करें। प्रशिक्षण में अनुपस्थित नौ मतदान कार्मिकों को जिला निर्वाचन अधिकारी ने फटकार लगाई।
प्रेक्षक एच दिलीप सिंह ने कहा कि सात मार्च को विधानसभा वार पोलिंग पार्टियां बूथ के लिए रवाना होगी। इस दिन सुबह 8 बजें से पीठासीन एवं मतदान अधिकारी अवश्य उपस्थित होकर ईवीएम मशीन प्राप्त कर सेक्टर मजिस्टेऊट से अनुमति लेकर ही निर्धारित बसों से मतदान स्थल के लिए प्रस्थान करेगे।जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार सिंह ने कहा कि निर्वाचन के दौरान मतदान के लिए जो स्टेशनरी और अन्य सामग्रियों का बैग उपलब्ध कराये जा रहे है मिलान अवश्य कर लें।उन्होंने कहा कि मतदान के दिन 17 में कोई एक पहचान पत्र का होना अनिवार्य है। जिनमें भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, र्ड्राईविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा व उनके
उपक्रमों द्वारा कर्मियों को जारी फोटो पहचान पत्र, सर्वाजनिक क्षेत्र की
बैक या पोस्ट आफिस की फोटो लगी पासबुक, फोटो युक्त सम्पत्ति के मूल
अभिलेख, किसान बही, पेंशन अभिलेख, स्वत्रंन्ता संग्राम सेनानी का पहचान
पत्र, शस्त्र लाइसेंस, फोटो लगा शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण
पत्र, मनरेगा का जॉब कार्ड, स्वास्थ बीमा स्मार्ट कार्ड शामिल हैं। प्रशिक्षण में अनुपस्थित जरीना जमाल, मनीषा देवी, राहुल कुमार, प्रतिमा राय, गिरधरशंकर दूबे, अपरणा त्रिपाठी, सुरेन्द्र यादव,
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सुरेश को जिलानिर्वाचन अधिकारी ने फटकार लगाई। संचालन मास्टर ट्रेनर राकेश कुमार सिंह और परियोजना निदेशक तेज प्रताप मिश्र ने किया।
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प्रेक्षक एच दिलीप सिंह ने कहा कि सात मार्च को विधानसभा वार पोलिंग पार्टियां बूथ के लिए रवाना होगी। इस दिन सुबह 8 बजें से पीठासीन एवं मतदान अधिकारी अवश्य उपस्थित होकर ईवीएम मशीन प्राप्त कर सेक्टर मजिस्टेऊट से अनुमति लेकर ही निर्धारित बसों से मतदान स्थल के लिए प्रस्थान करेगे।जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार सिंह ने कहा कि निर्वाचन के दौरान मतदान के लिए जो स्टेशनरी और अन्य सामग्रियों का बैग उपलब्ध कराये जा रहे है मिलान अवश्य कर लें।उन्होंने कहा कि मतदान के दिन 17 में कोई एक पहचान पत्र का होना अनिवार्य है। जिनमें भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, र्ड्राईविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा व उनके
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उपक्रमों द्वारा कर्मियों को जारी फोटो पहचान पत्र, सर्वाजनिक क्षेत्र की
बैक या पोस्ट आफिस की फोटो लगी पासबुक, फोटो युक्त सम्पत्ति के मूल
अभिलेख, किसान बही, पेंशन अभिलेख, स्वत्रंन्ता संग्राम सेनानी का पहचान
पत्र, शस्त्र लाइसेंस, फोटो लगा शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण
पत्र, मनरेगा का जॉब कार्ड, स्वास्थ बीमा स्मार्ट कार्ड शामिल हैं। प्रशिक्षण में अनुपस्थित जरीना जमाल, मनीषा देवी, राहुल कुमार, प्रतिमा राय, गिरधरशंकर दूबे, अपरणा त्रिपाठी, सुरेन्द्र यादव,
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सुरेश को जिलानिर्वाचन अधिकारी ने फटकार लगाई। संचालन मास्टर ट्रेनर राकेश कुमार सिंह और परियोजना निदेशक तेज प्रताप मिश्र ने किया।