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Bhadohi News: लापरवाही से वाहन चलाने के दोषी को छह महीने की कैद

Wed, 25 Feb 2026 01:33 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 25 Feb 2026 01:33 AM IST
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Six months imprisonment for the person guilty of reckless driving
ज्ञानपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय न्यायाधीश अरिजीत सिंह की अदालत ने मंगलवार को सड़क दुर्घटना में लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के दोषी को छह महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई। वहीं, दोषी पर 2000 रुपये का अर्थदंड लगाया। गोपीगंज कोतवाली में तीन मई 2001 को प्रयागराज निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई। आरोप लगाया था कि वे अपने पिता, चाचा, चाची के साथ मां विंध्यवासिनी मंदिर दर्शन करने के लिए गए थे। लौटने के दौरान जीप चालक शिव प्रसाद निवासी सिरसा, प्रयागराज लापरवाही से वाहन चला रहा था। सावधानी से वाहन चलाने का अनुरोध किया गया। बावजूद उसने गति धीमी नहीं की, बल्कि और तेज कर दिया। दोबारा टोकने पर उसने चलती जीप में ब्रेक लगाकर छलांग लगा दी और मौके से भाग गया। इससे जीप लगभग 10 फीट फिसल गई और उसके बाद पलट गई। इसमें वादी के पिता मुन्नीलाल समेत परिवार के अन्य सदस्यों को गंभीर चोट आई थी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना के बाद चालक के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने चालक को लापरवाही से वाहन चलाने का दोषी पाया। कोर्ट ने छह महीने की साधरण कैद और दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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