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पॉक्सो एक्ट के दोषी को 20 साल कारावास की सजा

Sat, 04 Dec 2021 12:18 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 04 Dec 2021 12:18 AM IST
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POCSO Act convict sentenced to 20 years imprisonment
अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को पॉक्सो एक्ट के आरोपी गुलाब पर आरोप सिद्ध होने पर 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये से अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अभियोजन की ओर से गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी मुन्नालाल ने 16 जून 2019 को न्यायालय में वाद दाखिल किया था। इसमें बताया गया कि 15 जून को गांव में बारात आई थी, जिसे देखने के लिए परिजन गए थे और नाबालिग पुत्री घर में अकेली थी। पुत्री को अकेले देखकर पड़ोस के गुलाब ने उसके साथ दुष्कर्म किया। तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत किया। पीड़ित पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक डा.अश्विनी कुमार मिश्रा की दलीलें सुन कर अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो सभाजीत की अदालत ने आरोपी गुलाब को दोषी पाया और 20 वर्ष के सश्रम कारावास, 25 हजार रुपये से अर्थदंड की सजा सुनाई।
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