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Bhadohi News: बाजार सलाबत खान मोहल्ले में 31 अक्तूबर तक सीवर कार्य शुरू करने का आदेश
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भदोही। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भदोही नगर पालिका को बाजार सलाबत खान मोहल्ले में सीवर निर्माण कार्य 31 अक्तूबर तक शुरू करने का आदेश दिया है। यह कार्य कुछ लोगों के विरोध के कारण रुका हुआ था। सोमवार को दो न्यायाधीशों की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए। मोहल्ला जमुंद के कमाल हसन खान ने नगर पालिका और उत्तर प्रदेश सरकार सहित अन्य को पार्टी बनाते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उन्होंने जलभराव की समस्या को देखते हुए सीवर बिछाने का तत्काल आदेश देने की गुहार लगाई। याचिका के बाद न्यायालय ने नगर पालिका से रिपोर्ट मांगी थी।
सोमवार को मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नगर पालिका को बाजार सलाबत खान मोहल्ले में सीवर निर्माण कार्य 31 अक्तूबर तक शुरू करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 5 नवंबर की तारीख तय की है। उस दिन नगर पालिका को कार्य शुरू होने की रिपोर्ट के साथ उपस्थित होना होगा। लगभग 17 लाख रुपये की लागत से होने वाला यह कार्य पहले कुछ विरोधों के चलते बाधित था। गौरियाना से जमुंद होते हुए बाजार सलाबत खान तक कई वर्षों से जलभराव की समस्या है।
नगर पालिका ने करीब 15 लाख रुपये की लागत से 300 मीटर सीवर पाइप बिछाने का प्रस्ताव बनाया था। इसके लिए टेंडर भी पास हो गया था, लेकिन विरोध के कारण शिलान्यास नहीं हो पा रहा था। हाईकोर्ट के न्यायाधीश अरुण बंसल और न्यायाधीश क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने कहा कि जलभराव से लोगों की समस्या को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
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सोमवार को मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नगर पालिका को बाजार सलाबत खान मोहल्ले में सीवर निर्माण कार्य 31 अक्तूबर तक शुरू करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 5 नवंबर की तारीख तय की है। उस दिन नगर पालिका को कार्य शुरू होने की रिपोर्ट के साथ उपस्थित होना होगा। लगभग 17 लाख रुपये की लागत से होने वाला यह कार्य पहले कुछ विरोधों के चलते बाधित था। गौरियाना से जमुंद होते हुए बाजार सलाबत खान तक कई वर्षों से जलभराव की समस्या है।
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नगर पालिका ने करीब 15 लाख रुपये की लागत से 300 मीटर सीवर पाइप बिछाने का प्रस्ताव बनाया था। इसके लिए टेंडर भी पास हो गया था, लेकिन विरोध के कारण शिलान्यास नहीं हो पा रहा था। हाईकोर्ट के न्यायाधीश अरुण बंसल और न्यायाधीश क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने कहा कि जलभराव से लोगों की समस्या को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
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