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UP: हत्यारोपी की जमानत अर्जी खारिज, सोने की स्मलिंग से भी जुड़ा है मामला; विवेचना को लेकर कोर्ट ने कही ये बात
Thu, 27 Jun 2024 04:53 PM IST
अमन विश्वकर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, भदोही
अमर उजाला नेटवर्क, भदोही
Published by: अमन विश्वकर्मा
Updated Thu, 27 Jun 2024 04:53 PM IST
सार
Bhadohi News: भदोही कोतवाली के माधोसिंह बाजार में 2014 की 11 मार्च को स्थानीय रेलवे स्टेशन के पास हत्या का मामला हुआ था। पुरूषोत्तमपुर के पास एक कार और बाइक पर बैठे दो बदमाशों ने उन्हें रोककर फायरिंग कर दी। जिसमें शिवजी के भाई अमित की मौत हो गई।
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सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला।
- फोटो : Freepik
विस्तार
सत्र न्यायाधीश शैलोज चन्द्रा की अदालत ने हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने माना की मामला गंभीर प्रवृत्ति का होने और अभियुक्त को जमानत देने से विवेचना प्रभावित होने की आशंका है। ऐसे में अभियुक्त की जमानत अर्जी को खारिज किया जाता है।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता दिनेश पांडेय के अनुसार 11 मार्च, 2024 को औराई कोतवाली के माधोसिंह बाजार निवासी शिव जी उमरवैश्य अपने भाई अमित कुमार उमरवैश्य के साथ बाइक से माधोसिंह स्टेशन जा रहे थे। पुरूषोत्तमपुर के पास एक कार और बाइक पर बैठे दो बदमाशों ने उन्हें रोककर फायरिंग कर दी। जिसमें शिवजी के भाई अमित की मौत हो गई।
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मामले की जांच पड़ताल के बाद मामला सोने की स्मलिंग से जुड़ा पाया गया। जिसमें राजकुमार सेठ द्वारा इस घटना को अंजाम दिए जाने का मामला प्रकाश में आया और उसे गिरफ्तार किया गया। मामले में हत्या आरोपी राजकुमार सेठ ने सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की थी।
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उसे अधिवक्ता ने दलील दिया कि उसे गलत तरीके से इस मामले में फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने उसकी दलील को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि अभियुक्त का इस मामले में शामिल होने के पर्याप्त साक्ष्य हैं और उसके खिलाफ नामजद मुकदमा भी है।
ऐसे उसे जमानत देने से विवेचना प्रभावित हो सकती है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अभियुक्त राजकुमार सेठ जमानत अर्जी खारिज कर दी।