फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Murder convict gets life imprisonment, one gets 10 years

हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, एक को 10 साल की सजा

Tue, 22 Feb 2022 11:29 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 22 Feb 2022 11:29 PM IST
विज्ञापन
Murder convict gets life imprisonment, one gets 10 years
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने हत्या के मामले में एक दोषी को आजीवन कारावास और एक दोषी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। आठ साल पूर्व गोपीगंज के बीरापट्टी गांव में हुई घटना में कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया।
विज्ञापन

अभियोजन के मुताबिक गोपीगंज कोतवाली के बीरापट्टी निवासी संजय कुमार बिंद ने आरोप लगाया था कि पांच अगस्त 2014 को रात नौ बजे अपने मड़हे को सही कर रहा था। जिसे तोड़ दिया गया। आरोप है कि उसी को दोबारा सही कर रहा था कि उस दौरान राम सजीवन उर्फ सज्जन बिंद, रामलोलारख बिंद, हरि बिंद, नागेंद्र बिंद आकर अपशब्दों का प्रयोग करने लगे। उसके बाद लाठी-डंडे से मारपीट करने लगे। उसी दौरान रामलोलारख ने अपनी बंदूक लाकर उसके पिता राम प्यारे को गोली मार दी। मारपीट की इस घटना में परिवार के दूसरे सदस्यों को भी चोटें लगीं। गोपीगंज थाने की पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां गवाहों के बयान और तर्कों को सुनने के बाद न्यायाधीश मधु डोंगरा की अदालत ने दोषी रामलोलारख बिंद को आजीवन कारावास और एक अन्य दोषी नागेंद्र बिंद को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की तरफ से बहस व पैरवी शासकीय अधिवक्ता प्रवेश तिवारी ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed