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विधायक के पौत्र की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Wed, 17 Nov 2021 12:09 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 17 Nov 2021 12:09 AM IST
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MLA's grandson's anticipatory bail plea rejected
ज्ञानपुर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय एफटीसी द्वितीय की अदालत ने मंगलवार को ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्र के पौत्र विकास मिश्रा उर्फ ज्योति की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी। अभियोजन के अनुसार, कौलापुर निवासी कृष्ण मोहन तिवारी ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उनके दर्जनभर से अधिक वाहनों को ज्योति कई लोगों के साथ उठा ले गया और नंबर बदलकर उनका उपयोग किया। पुलिस मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना कर रही है। गिरफ्तारी से बचने के लिए ज्योति ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। न्यायाधीश आलोक यादव ने आरोप की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। संवाद
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